आन-साईट, आफ-साईट तथा मोबाईल एटीएम संबंधी रिपोर्टिंग अपेक्षाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
आन-साईट, आफ-साईट तथा मोबाईल एटीएम संबंधी रिपोर्टिंग अपेक्षाएं
आरबीआई/2014-15/635 11 जून 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया, आन-साईट, आफ-साईट तथा मोबाईल एटीएम संबंधी रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कृपया 29 दिसंबर 1994 का परिपत्र बैपविवि.सं.बीपी.बीसी.152/21.03.051/94, 12 जून 2009 का परिपत्र बैपविवि.सं. बीएल.बीसी.137/22.01.001/2008-09 तथा 23 जुलाई 2010 का परिपत्र बैपविवि.सं. बीएल.बीसी 27/ 22.01.001/2010-11 देखें जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को सूचित किया गया था कि इन परिपत्रों के साथ संलग्न किए गए प्रारूप में एटीएम संबंधी डेटा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग तथा बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को (महाराष्ट्र तथा गोवा स्थित एटीएम के संबंध में)प्रस्तुतकरें। 2. आपका ध्यान 1 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरबी. सं. बीएल.बीसी. 4/03.05.90/2014-15 के पैरा 7 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लिए बिना आन-साईट तथा आफ-साईट एटीएम खोले जाने की अनुमति दी गई है। 6 जुलाई 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका.आरआरबी. बीएल.बीसी. 10/03.05.90ए/2005-06 के पैरा 7 द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है । 3. समीक्षा के उपरांत,रिजर्व बैंक के अन्य विभागों को एटीएम संबंधी मौजूदा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त पैराग्राफ में उल्लिखित परिपत्रों में की गई अपेक्षानुसार बैंकों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग तथा बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई (महाराष्ट्र तथा गोवा स्थित एटीएम के संबंध में) को रिपोर्टिंग किए जाने संबंधी अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार, बैंकों, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं, को क्रमश: 1 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र बैपविवि.सं.बीएपीडी.बीसी. 7/22.01.001/ 2014-15 में दिए गए अनुबंध-8, अनुबंध-10 (प्रारूप-IV) तथा 6 जुलाई 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका.आरआरबी. बीएल.बीसी.10/03.05.90ए/2005-06 के पैरा 7 के अनुसार एटीएम संबंधी डेटा की आवधिक रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को एटीएम संबंधी रिपोर्टिंग किए जाने की अपेक्षाएं यथावत रहेंगी। इन अनुदेशों को ऐसे बैंकों, जिनको एटीएम खोलने की सामान्य पूर्वानुमति नहीं दी गई है, के द्वारा पूर्वानुमति लिए जाने संबंधी रिजर्व बैंक के अनुदेशों में किसी भी प्रकार से ढील देने के अर्थ में नहीं लिया जाए । भवदीया, (लिली वडेरा) |