शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता - आरबीआई - Reserve Bank of India
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता
आरबीआई/2022-23/146 दिसंबर 1, 2022 महोदय / महोदया शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता कृपया शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (दिनांक जुलाई 19, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति : 2022-23/561) की सिफ़ारिशों और विनियामकीय उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण – संशोधित विनियामकीय ढांचा पर दिनांक दिसंबर 1, 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 से निर्गत शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित नियामक ढांचे का संदर्भ लें। निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता से संबन्धित विस्तृत दिशानिर्देश नीचे प्रस्तुत है: निवल मालियत 2. शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम निवल मालियत निम्नानुसार होगी:
इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजनार्थ “निवल मालियत” की गणना अनुबंध में दी गई है। जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के प्रति न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 3. यूसीबी निम्नानुसार न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखेंगे:
4. सीआरएआर की गणना पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर दिनांक अप्रैल 1, 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.2/09.18.201/2022-23, समय-समय पर संशोधित अनुसार, के पैरा 3 में निर्धारित अनुसार जारी रहेगी । पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि 5. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, जो बैंक की संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उसकी वहन राशि में परिवर्तन से उत्पन्न होती है, को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन 55 प्रतिशत की छूट पर टियर 1 पूंजी के रूप में माना जा सकता है:
6. पुनर्मूल्यांकन भंडार जो टियर 1 पूंजी के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, वे टियर 2 पूंजी के रूप में भी योग्य नहीं होंगे। बैंक अपने विवेकानुसार टियर 1 पूंजी या टियर 2 पूंजी में पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व की गणना करने का विकल्प चुन सकता है, बशर्ते ऊपर पैरा 5 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी हों। प्रयोज्यता 7. यह परिपत्र सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू हैं। ये निर्देश अप्रैल 1, 2023 से प्रभावी होंगे। भवदीया (उषा जानकीरामन) शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवल मालियत की गणना
टिप्पणी: 1. टियर 1 पूंजी में शामिल बेमियादी ऋण लिखतों और टियर 2 पूंजी में शामिल ऋण पूंजी लिखतों के माध्यम से जुटाई गई निधियों को निवल मूल्य के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। 2. टियर 2 पूंजी में शामिल सतत संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस), प्रतिदेय गैर-संचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस) और प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस) को निवल मालियत के हिस्से के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। 3. निवल मालियत की गणना में कोई सामान्य या विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 1 कृपया सहकारी बैंकों द्वारा निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफ़आर) के निर्माण पर जारी दिशानिर्देशों के लिए दिनांक जुलाई 6, 2018 के परिपत्र संख्या डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी)परि.सं.1/16.20.000/2018-19 के साथ पठित दिनांक सितंबर 4, 2003 का परिपत्र संख्या शबैंवि.सं.बीपीडी.पीसीबी.परि.12/09.29.00/2003-04 देखें। |