प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर जारी दिशानिदेश का संशोधन- ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निर्धारण - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर जारी दिशानिदेश का संशोधन- ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निर्धारण
भारिबैं/2013-14/529 24 मार्च 2014 सभी एनबीएफसी- प्राथमिक व्यापारी (पीडी) को छोड़कर महोदय, प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर जारी दिशानिदेश का संशोधन- ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निर्धारण कृपया 21 अगस्त 2012 का कंपनी परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.सं.301/03.10.01/2012-13 का संदर्भ ले जिसमें यह कहा गया था कि प्रतिभूतिकरण लेनदेन के मामलों में ऋण वर्धन/वृद्धि पर यथा समय अलग परिपत्र जारी किया जाएगा। 2. इसके बाद बैंक द्वारा ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निधारण पर 1 जुलाई 2013 का परिपत्र संदर्भ:बैंपविवि सं. बीपी-बीसी-25/21.04.177/2013-14 द्वारा दिशानिदेश जारी किया गया है। इन दिशानिदेश में ऐसे पुनर्निर्धारण हेतु सभी तथ्यों को विस्तार से शामिल किया गया है बशर्ते कि वह इसमें निहित नियमों का पालन करती हो। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इन निदेशों के प्रयोजनीयता का विस्तार एनबीएफसी द्वारा की जाने वाली प्रतिभूतिकरण लेनदेन तक किया जाए। 3. 21 अगस्त 2012 के परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.सं.301/03.10.01/2012-13 के अनुसार जो लेनदेन पहले कर लिए गए हैं, उनका पुनर्निर्धारण बकाया प्रतिभूतियों के सभी निवेशकों की सहमति के अधीन किया जा सकता है। अगस्त 2012 के दिशानिदेशों के पूर्व किए गए लेनदेनों के संबंध में एमआरआर से संबंधित शर्त का पालन इस पुनर्निर्धारण में उल्लिखित ऋण वर्धन/वृद्धि (सीई) के पुनर्निर्धारण की अन्य शर्तों के अतिरिक्त होगा। भवदीय, (एन.एस.विश्वनाथन) |