RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79227751

जोखिम प्रबंधन एवं अंतर-बैंक लेनदेन: एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरीवेटिवस (ईटीसीडी) बाज़ार में भारतीय निवासी एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) की भागीदारी से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश

भारिबैं/2017-18/134
ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 18

26 फरवरी 2018

सभी श्रेणी – I प्राधिकृत डीलर बैंक

महोदया/महोदय,

जोखिम प्रबंधन एवं अंतर-बैंक लेनदेन: एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरीवेटिवस (ईटीसीडी) बाज़ार में भारतीय निवासी एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) की भागीदारी से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश

दिनांक 03 मई 2000 के विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी विनिमय व्युत्पन्नी संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. एफईएमए.25/आरबी-2000 दिनांक 03 मई 2000) जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिवस (ईटीसीडी) बाज़ार में भारतीय निवासी की भागीदारी से संबंधित परिपत्र ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 90 दिनांक 31 मार्च 2015 एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) द्वारा ईटीसीडी बाज़ार में भागीदारी से संबंधित परिपत्र ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 91 दिनांक 31 मार्च 2015 के प्रति अधिकृत डीलर श्रेणी – 1 (एडी श्रेणी – 1) बैंकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. वर्तमान में भारत में निवासी व्‍यक्तियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को प्रत्‍येक विनिमय में 15 मिलियन अमरीकी डॉलर तक यूएस डॉलर-भारतीय रुपये में लाँग (क्रय) या शॉर्ट (विक्रीत) पोजिशन लेने की अनुमति अंतर्निहित एक्‍सपोज़र की विद्यमानता स्‍थापित किए बिना ही प्रदान की गई है। इसके अलावा, भारतीय निवासियों एवं एफपीआई को अंतर्निहित एक्सपोजर के बिना ईयूआर-आईएनआर, जीबीपी-आईएनआर एवं जेपीवाई-आईएनआर जोड़ों, सभी को मिलाकर, में प्रति विनिमय यूएसडी 5 मिलियन तक के अधिक्रय या अधिविक्रय की अनुमति है।

3. अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत में निवासी व्‍यक्तियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अंतर्निहित जोखिम की विद्यमानता स्‍थापित किए बिना, भारतीय रुपया वाले सभी मुद्रा युग्‍मों के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की एकल सीमा सभी के लिए समान रूप से लागू करते हुए (लाँग या शॉर्ट) पोजिशन लेने की अनुमति समग्र रूप से सभी विनिमयों के लिए अनुमति दी जाए।

4. इस परिपत्र के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ईटीसीडी बाज़ार के भागीदारों की है एवं किसी प्रकार की अवहेलना की स्थिति में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों एवं इसके अधीन जारी किए गए विनियमों, निर्देशों इत्यादि के तहत वैसे भागीदार पर कार्रवाई की जा सकेगी। इन सीमाओं की निगरानी भी एक्सचेंजों द्वारा की जाएगी एवं किसी प्रकार के उल्लंघन से संबंधित रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाएगी।

5. अन्य सभी परिचालन विषयक दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

6. यह परिपत्र विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) एवं 11(1) के तहत जारी किया गया है एवं किसी अन्य विधि के तहत आवश्यक अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपातरहित है।

भवदीय

(टी. रबि शंकर)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?