आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को एक्सपोजर के लिए जोखिम भार - आरबीआई - Reserve Bank of India
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को एक्सपोजर के लिए जोखिम भार
भा.रि.बैं./2016-17/95 20 अक्तूबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को एक्सपोजर के लिए जोखिम भार यह पाया गया है कि बैंकों के बीच आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को उनके एक्सपोजर के लिए जोखिम भार लागू करने में एकरूपता की कमी है। एचएफसी के लिए बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में निर्धारित जोखिम भार के मामले की जांच की गई है और यह सूचित किया जाता है कि सभी एचएफसी के संबंध में एक्सपोजर को सेबी से पंजीकृत और भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अधिकृत रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार जोखिम भार दिया जाएगा, जो कि बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के पैरा 5.8.1 के साथ पठित ‘विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा– कारपोरेट, आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों– इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-आईएफसी) के प्रति एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार’ पर 25 अगस्त 2016 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.06.001/2016-17 के अधीन निर्धारित किए गए अनुसार कारपोरेट, एएफसी, एनबीएफसी-आईएफसी और एनबीएफसी-आईडीएफ के संबंध में दिए गए जोखिम भार के समान होगा। भवदीय, (अजय कुमार चौधरी) |