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बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 24 सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना

आरबीआई 2009-10/146
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 17/ 03.05.28(बी)/2009-10

4 सितंबर 2009

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 24
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना

कृपया भारत सरकार के नकदी प्रबंधन बिल के जारी किए जाने के बारे में 10 अगस्त 2009 की रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी : 2009 - 2010/227 देखें। हम सूचित करते हैं कि प्रस्तावित नकदी प्रबंधन बिल को 14 फरवरी 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.सं. 8483/03.05.28 (बी) /2007-08 के खंड (सी) (ii) के अंतर्गत भारत सरकार का खजाना बिल माना जाएगा और तदनुसार उसे एसएलआर प्रतिभूतियां माना जाएगा।

भवदीय

(आर.सी.षडंगी)
मुख्य महाप्रबंधक

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