बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 24 सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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04 सितंबर 2009 को प्रकाशित
बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 24 सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना
आरबीआई 2009-10/146 4 सितंबर 2009 अध्यक्ष प्रिय महोदय, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 24 कृपया भारत सरकार के नकदी प्रबंधन बिल के जारी किए जाने के बारे में 10 अगस्त 2009 की रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी : 2009 - 2010/227 देखें। हम सूचित करते हैं कि प्रस्तावित नकदी प्रबंधन बिल को 14 फरवरी 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.सं. 8483/03.05.28 (बी) /2007-08 के खंड (सी) (ii) के अंतर्गत भारत सरकार का खजाना बिल माना जाएगा और तदनुसार उसे एसएलआर प्रतिभूतियां माना जाएगा। भवदीय (आर.सी.षडंगी) |
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