यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/193 26 अगस्त 2014 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 दिसंबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.6571/07.51.019/2013-14 देखें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1267(1999) / 1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ पर 24वें से 30वें तक के अद्यतन टिप्पण (अपडेट) जारी किये गये हैं। 2. विदेश मंत्रालय (एमईए), यूएनपी प्रभाग ने वर्ष 2014 के 8वें, 9वें और 15वें अद्यतन टिप्पण भेजे हैं और उक्त अद्यतन टिप्पणों से संबंधित प्रेस प्रकाशनियां http://www.un.org/News/Press/docs//2014/sc11355.doc.htm अल-कायदा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची का लिंक निम्नलिखित है: 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य / केंद्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त सूची में शामिल किसी संस्था या व्यक्ति का कोई खाता नहीं है या किसी खाते से उसका संबंध नहीं है। 4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे परिपत्र 5 नवंबर 2009 के ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. सं.39/03.05.33(ई)/2009-10 और 29 अक्तूबर 2009 के ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी. सं.34/07.40.00/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 5. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को अवरुद्ध करने का संबंध है, ऊपर पैरा 4 में उल्लिखित परिपत्रों के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 6. सूची में संबंधित परिवर्तन की घोषणा करने वाली प्रेस प्रकाशनी का लिंक समिति की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर पोस्ट किया गया है: 7. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (ए.जी.रे) |