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यूएपीए 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूचीको अद्यतनकरना

भारिबैं/2013-14/408
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.6571/07.51.019/2013-14

11 दिसम्‍बर 2013

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीणबैंक /
राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय/महोदया,

यूएपीए 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूचीको अद्यतनकरना

कृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 30 सितम्‍बर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरआरबी. आरसीबी. एएमएल.सं.3949/07.51.019/2013-14 देखें जिसके साथ 23वां अद्यतन जारी किया गया था। इस बीच हमें भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्‍यक्ष के द्वारा प्रेषित पीडीएफ दस्‍तावेज प्राप्‍त हुआ है जिसमें 2013 की तीसरी तिमाही (1 जुलाई 2013 से 30 सितम्‍बर 2013 तक) में अल कायदा प्रतिबंध सूची अर्थात अल-कायदा से संबद्ध व्‍यक्तियों और संस्‍थाओं की सूची में किए गए सभी संशोधनों के संकलन की हार्ड प्रतिलिपि और चौबीस से तीस तक के अद्यतन नोटों की प्रेस प्रकाशनियों की प्रतिलिपियां समाविष्‍ट हैं (प्रतिलिपि संलग्न)।

2. क्षेत्रीय ग्रामीणबैंकों और राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है।

3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे परिपत्र दिनांक 5 नवंबर 2009 के ग्राआऋवि. केका. आरआरबी.सं.39/03.05.33(ई)/2009-10 तथा 29 अक्तूबर 2009 के ग्राआऋवि.केका. आरएफ.एएमएल. बीसी. सं.34/07.40.00/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारितप्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश काअक्षरश: अनुपालनसुनिश्चित करें।

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, उपर्युक्त 05 नवम्‍बर 2009 और 29 अक्‍तूबर 2009 के परिपत्रों के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

5. प्रेस प्रकाशनी की लिंक जिसमें उपर्युक्‍त सूची से संबंधित परिवर्तन घोषित किए गए हैं, समिति की वेबसाइट पर निम्‍नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:
http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml

1267 समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में व्‍यक्तियों तथा संस्‍थाओं के सूची में से हटाए गए नामों और सूची से हटाए जाने (डी-लिस्टिंग) संबंधी अन्‍य सूचना समिति की वेबसाइट http://www.un.org/sc/committees/1267/ delisting.shtml पर पायी जा सकती है।

6. अनुपालन अधिकारी/ प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(ए.जी. रे)
महाप्रबंधक

अनु: यथोक्त

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