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रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता

आरबीआई/2013-14/200
बैंपविवि. डीआईआर. बीसी.सं.43/04.02.001/2013-14

26 अगस्त 2013

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और एक्जिम बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय /महोदया

रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता

कृपया 14 जनवरी 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. सं. 70/04.02.001/2012-13 तथा 24 मई 2013 का बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. सं. 94/04.02.001/2012-13 देखें जिसके द्वारा कुछ रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों के लिए पोतलदानपूर्व तथा पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर 2% की ब्याज सहायता योजना को 01 अप्रैल 2012 से बढ़ाकर 31 मार्च 2014 तक कर दिया गया था।

2. इस संबंध में भारत सरकार ने 1 अगस्त 2013 से मौजूदा क्षेत्रों में वर्तमान ब्याज सहायता दर को 2% से बढ़ाकर 3% करने का निर्णय लिया है।

3. तदनुसार, बैंक निर्यात ऋण सहायता के लिए पात्र मौजूदा क्षेत्रों में आधार दर प्रणाली के अनुसार निर्यातकों को लगाई जाने वाली ब्याज दर को उपलब्ध आर्थिक सहायता की राशि घटाकर कम कर सकते हैं बशर्ते न्यूनतम दर 7% से कम न हो। बैंक यह सुनिश्चित करें कि 3% ब्याज सहायता का लाभ पूरी तरह से पात्र निर्यातकों को मिलता है।

4. इस संबंध में 26 अगस्त 2013 का निदेश सं. बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. सं. 42/04.02.01/2013-14 संलग्न है।

5. उपर्युक्त विषय पर दिनांक 14 जनवरी 2013 और 24 मई 2013 के हमारे परिपत्रों में दिए गए अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।

भवदीय

(प्रकाश चंद्र साहू)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नकः यथोक्त


बैंपविवि. डीआईआर बीसी.सं. 42/04.02.001/2013-14

26 अगस्त 2013

रुपया निर्यात ऋण - ब्याज सहायता

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है, एतद्वारा अधिसूचित करता है कि:

2. यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात ऋण सहायता के लिए पात्र मौजूदा क्षेत्रों में 1 अगस्त 2013 से वर्तमान ब्याज सहायता दर को 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया जाए।

3. बैंक निर्यात ऋण सहायता के लिए पात्र मौजूदा क्षेत्रों में आधार दर प्रणाली के अनुसार निर्यातकों को लगाई जाने वाली ब्याज दर को उपलब्ध आर्थिक सहायता की राशि घटाकर कम कर सकते हैं बशर्ते न्यूनतम दर 7% से कम न हो।

(बि. महापात्र)
कार्यपालक निदेशक

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