रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा
आरबीआई/2022-23/105 08 अगस्त 2022 प्रति, सभी पात्र बाज़ार भागीदार महोदया / महोदय, रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा कृपया द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2022-23 के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य दिनांक 05 अगस्त 2022 के पैराग्राफ 04 - भारत में स्टैंड-अलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को विदेशी मुद्रा निपटान एकदिवसीय इंडेक्सड स्वैप (FCS-OIS) में डील करने की अनुमति देने के संबंध में, का संदर्भ ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त आपका ध्यान रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 दिनांक 26 जून 2019, समय समय पर यथा संशोधित की ओर भी आकर्षित किया जाता है, (इसके बाद, निदेश)। 2. भारत में फेमा, 1999 के तहत प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी कैट-I) लाइसेंस रखने वाले बैंकों को उपर्युक्त निदेशों के तहत परिपत्र FMRD.DIRD.12/14.03.046/2021-22 दिनांक 10 फरवरी 2022 के माध्यम से अनिवासी भारतीयों के साथ-साथ अन्य प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों को एफसीएस-ओआईएस की पेशकश करने की अनुमति दी गई है। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि फेमा, 1999 की धारा 10(1) के तहत प्राधिकृत SPD भी अनिवासी भारतीयों के साथ-साथ अन्य प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों और पात्र एसपीडी के लिए FCS-OIS की पेशकश करने के लिए पात्र होंगे। 3. अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अद्यतन निदेश संलग्न हैं। 4. इस परिपत्र में निहित निदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खण्ड 45यू के साथ पठित अधिनियम धारा 45डब्ल्यू के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। भवदीया, (डिम्पल भांडिया) |