RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79202898

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

भारिबैं/2019-20/189
विवि.सं.आरईटी.बीसी/12.01.001/2019-20

27 मार्च 2020

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/ महोदया

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पर दिनांक 17 अप्रैल 2012 का परिपत्र बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.95/12.02.001/2011-12, दिनांक 29 अक्तूबर 2014 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी).परि.सं.1/16.27.000/2014-15 और दिनांक 16 अगस्त 2018 का परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी)परि.सं.3/16.27.000/2018-19 देखें।

2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से एमएसएफ योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की उधार सीमा, दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया है। यह बढ़ाई गई सीमा 30 जून 2020 तक लागू रहेगी।

3. कृपया पावती दें।

भवदीय

(डॉ एस के कर)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?