एआरसी द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जानकारी प्रस्तुत करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
एआरसी द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जानकारी प्रस्तुत करना
आरबीआई/2024-25/82 10 अक्तूबर 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) महोदय/ महोदया, एआरसी द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जानकारी प्रस्तुत करना 'साख सूचना कम्पनियों को सूचना प्रस्तुत करना1' पर दिनांक 25 नवम्बर 2010 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस (पीडी-एससी/आरसी). सीसी. संख्या 23/26.03.001/2010-11 के अनुसार, एआरसी को कम-से-कम एक सीआईसी का सदस्य बनने के लिए सूचित किया गया था। इन दिशानिर्देशों को बैंकों और एनबीएफसी पर लागू दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने के लिए और बैंकों तथा एनबीएफसी द्वारा एआरसी को ऋण हस्तांतरण के बाद उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास पर नज़र (ट्रैक बनाए) रखने के उद्देश्य से, इन दिशानिर्देशों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है। 2. सीआईसी की सदस्यता: एआरसी सभी सीआईसी के सदस्य बन जाएंगे और समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित2 समरूप (यूनिफ़ॉर्म) क्रेडिट रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार सीआईसी को अपेक्षित डेटा प्रस्तुत करेंगे। 3. जानकारी प्रस्तुत करना: एआरसी अपने द्वारा एकत्रित/रखी गई सूचना को पाक्षिक3 आधार पर या साखसूचना कंपनी विनियमन, 2006 के विनियमन 10 (ए) (i) और (ii) के अनुसार एआरसी और सीआईसी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत छोटे अंतराल पर नियमित रूप से अद्यतन रखेंगे। 4. अस्वीकृत डेटा का सुधार: एआरसी को सीआईसी से प्राप्त अस्वीकृत डेटा को सुधारना होगा तथा ऐसे डेटा की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर उसे सीआईसी के पास अपलोड करना होगा। 5. सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना: एआरसी के पास सीआईसी से संबंधित मामलों के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सर्वोत्तम प्रथाएं शामिल होंगी:
6. प्रयोग की गई शक्तियां यह परिपत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। 7. प्रयोज्यता ये दिशानिर्देश सभी एआरसी पर लागू होंगे। 8. प्रारंभ एआरसी को 01 जनवरी 2025 तक इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करनी होंगी। भवदीय, (जे. पी. शर्मा) 1 दिनांक 24 अप्रैल 2024 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 के अंतर्गत सम्मिलित 2 'साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामक उपाय ' पर दिनांक 27 जून 2014 का परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.सीआईडी.बीसी.127/20.16.056/2013-14 देखें। 3 यह जानकारी 'क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल ' पर 08 अगस्त 2024 के परिपत्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 01 जनवरी 2025 तक पाक्षिक अंतराल पर अद्यतन की जाएगी। |