विदेशी मुद्रा विभाग के 3 प्रभागों को विदेशी मुद्रा विभाग केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली स्थानांतरित करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा विभाग के 3 प्रभागों को विदेशी मुद्रा विभाग केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली स्थानांतरित करना
भारिबैंक/2014-15/204 2 सितंबर 2014 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा विभाग के 3 प्रभागों को विदेशी मुद्रा विभाग प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान 17 जून 2014 की प्रेस प्रकाशनी की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें विदेशी निवेश प्रभाग के 3 प्रभागों अर्थात संपर्क/शाखा/परियोजना कार्यालय (LO/BO/PO) प्रभाग, अनिवासी विदेशी खाता प्रभाग (NRFAD) और अचल संपत्ति (IP) प्रभाग को 15 जुलाई 2014 से नई दिल्ली स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख है। उक्त 3 प्रभागों से पत्राचार का पता 'विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, (भारत)' है। 2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान 18 फरवरी 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 106 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार उनसे अपेक्षित है कि वे आवेदकों की संख्या और एनआरओ खाते से विप्रेषित कुल राशि संबंधी विवरण मासिक आधार पर संलग्नक प्रोफॉर्मे में रिपोर्टिंग माह की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग (NRFAD), भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को प्रस्तुत करें। 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान 30 दिसंबर 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 24 के पैरा 5(ii) और 5(iii) की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार उनसे अपेक्षित है कि वे (i) संपर्क कार्यालय की विस्तारित वैधता-अवधि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ केंद्रीय कार्यालय और (ii) संपर्क कार्यालय बंद होना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय बंद होना केन्द्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करें। 4. यह सूचित किया जाता है कि इन तीनों प्रभागों से संबंधित सभी मामले और उक्त परिपत्र के अनुसार मासिक विवरण/LO/BO के लिए विस्तारित अवधि अथवा उनके बंद होने की रिपोर्टिंग विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष को उक्त पते पर प्रेषित किए जाएं/की जाए। ई-मेल द्वारा एनआरएफएडी से संबधित रिपोर्टिंग उसी ई-मेल पते पर की जाती रहेगी। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं । 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं । भवदीय, (सी.डी.श्रीनिवासन) |