भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण - समग्र उच्चतम लागत सीमा की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण - समग्र उच्चतम लागत सीमा की समीक्षा
भारिबैंक/2012-13/239 09 अक्तूबर 2012 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण - समग्र उच्चतम लागत सीमा की समीक्षा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी | बैंकों का ध्यान भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण से संबंधित 30 मार्च 2012 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 100 और 11 सितंबर 2012 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. यह निर्णय लिया गया है कि भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण हेतु 11 सितंबर 2012 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 के पैराग्राफ 4 के तहत यथा विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम लागत सीमा अगली समीक्षा करने तक लागू बनी रहेगी । 3. व्यापार ऋण संबंधी नीति के सभी अन्य पहलू यथावत रहेंगे और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीया, (रश्मि फौज़दार) |