त्रिपक्षीय रेपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 - आरबीआई - Reserve Bank of India
त्रिपक्षीय रेपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017
भारिबैं/2017-18/42 10 अगस्त 2017 सभी बाजार प्रतिभागी प्रिय महोदय/महोदया, त्रिपक्षीय रेपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 कृपया आप विकास एवं विनियामक नीतियों के संबंध में वक्तव्य का पैराग्राफ 6 देखें, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्राई-पार्टी रेपो आरंभ किये जाने के संबंध में तृतीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 दिनांक 2 अगस्त 2017 के भाग के रूप में जारी किया था । 2. प्रारूप ट्राई-पार्टी निदेश दिनांक 11 अप्रैल 2017 को लोक टिप्पणी के लिए जारी किये गये थे । प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर ट्राई-पार्टी रेपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 को अंतिम रूप दिया गया है । ये निदेश इसके साथ संलग्न हैं । भवदीय. (टी. रबिशंकर) भारतीय रिज़र्व बैंक एफएमआरडी.डीआइआरडी.3/सीजीएम (टीआरएस) – 2017 दिनांक 10 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक लोकहित में आवश्यक समझते हुए और देश के हित में वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डब्लू द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उन सभी शक्तियो का प्रयोग करते हुए, जो इसके लिए उसे समर्थ बनाती हैं, इसके द्वारा ट्राई-पार्टी रेपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 दिनांक 10 अगस्त 2017 जारी करता है (निदेश) । 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1.1 इन निदेशों को ट्राई-पार्टी रेपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा । 2. परिभाषाएँ
3. पात्र संपार्श्विक : ट्राई-पार्टी रेपो के लिए वे प्रतिभूतियाँ पात्र संपार्श्विक होंगी, जिन्हें रेपो निदेश एफएमआरडी.डीआइआरडी.03/14.03.002/2014-15 दिनांक 3 फरवरी 2015 और एफएमआरडी. डीआइआरडी.6/14.03.002/2016-17 दिनांक 25 अगस्त 2016 या रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये गये ऐसे अन्य निदेशों में विनिर्दिष्ट किया गया है । 4. पात्र प्रतिभागी : पात्र प्रतिभागी वे होंगे, जिन्हें रेपो निदेश एफएमआरडी. डीआइआरडी.03/14.03.002/2014-15 दिनांक 3 फरवरी 2015 और एफएमआरडी. डीआइआरडी.6/14.03.002/2016-17 दिनांक 25 अगस्त 2016 या रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये गये ऐसे अन्य निदेशों में विनिर्दिष्ट किया गया है । 5. लेन देन की प्रक्रिया : ट्राई-पार्टी रेपो का लेन देन इन निदेशों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी लेन देन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए, जिसमें द्विपक्षीय/बहुपक्षीय, गुमनाम या अन्य, कोट-ड्रिवेन या ऑर्डर ड्रिवेन, शामिल है, किया जायेगा । 6. लेन देन का स्थान : ट्राई-पार्टी रेपो का लेन देन ओवर-द-काउंटर (ओटीसी), जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म शामिल है, अथवा, स्टॉक एक्सचेंजों में किया जा सकता है । 7. लेन देनों की रिपोर्टिंग : सभी ट्राई-पार्टी रेपो की रिपोर्ट लेन देन के 15 मिनट के भीतर सार्वजनिक प्रसार के लिए सीसीआइएल या एक्सचेंजों को या इस प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत अन्य रिपोर्टिंग प्लैटफार्म को की जायेगी । 8. प्रलेखन : प्रतिभागी मानक द्विपक्षीय मास्टर रेपो करार करेंगे, जब तक एजेंट एक बहुपक्षीय ट्रेडिंग प्लैटफार्म की व्यवस्था नहीं करता है । किसी प्रतिभागी और ट्राई-पार्टी एजेंट के बीच ट्राई-पार्टी एजेंट द्वारा निर्धारित प्रलेखन के अनुसार अलग-अलग करार किये जाने होंगे । 9. निपटान : सभी निपटान सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) आधार पर, प्रतिभूतियों के समायोजन (netting) सहित या उसके बिना और/या नकदी के साथ या उसके बिना किये जायेंगे । निपटान गारंटीकृत या अगारंटीकृत, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय, एक्सचेंजों के समाशोधन गृहों के माध्यम से या भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत अनुमोदित किसी अन्य समाशोधन व्यवस्था के माध्यम से हो सकता है । 10. कालावधि, मार्जिन (haircut) और प्रकटीकरण : ट्राई-पार्टी रेपो के लिए कालावधि, मार्जिन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ रिज़र्व बैंक निदेश एफएमआरडी.डीआइआरडी.03/14.03.002/2014-15 दिनांक 3 फरवरी 2015 और एफएमआरडी. डीआइआरडी.6/14.03.002/2016-17 दिनांक 25 अगस्त 2016 या रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये गये ऐसे अन्य निदेशों में विनिर्दिष्ट सामान्य रेपो के लिए लागू अपेक्षाओं के समान होंगी । 11. ट्राई-पार्टी एजेंट : ।. पात्र ट्राई-पार्टी एजेंट ए. सभी ट्राई-पार्टी एजेंटों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उस हैसियत से कार्य करने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करें । बी. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंजों के समाशोधन निगम या पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत समाशोधन निगम ट्राई-पार्टी एजेंट होने के लिए पात्र हैं । सी. अन्य संस्थाएँ, जो रिज़र्व बैंक या सेबी द्वारा विनियमित हों, पात्र हैं, बशर्ते कि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हों : (क) विनियामक अनुमोदन
(ख) वित्तीय मानदंड :
(ग) अनुभव : आवेदक के पास वित्तीय क्षेत्र में, भारत या विदेश में, अधिमानतः अभिरक्षा, समाशोधन या निपटान सेवाओं का पिछला अनुभव कम से कम पाँच वर्ष का होना चाहिए । (घ) इन्फ्रास्ट्रक्चर : ट्राई-पार्टी एजेंटों के पास अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्रणालीगत इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए । डी. भूमिका और दायित्व :
इ. ट्राई-पार्टी एजेंट के प्राधिकरण के लिए आवेदन की क्रियाविधि :
।।. निकास क्रियाविधि यदि कोई प्राधिकृत ट्राई-पार्टी एजेंट परिचालनों को समाप्त करने की इच्छा रखता हो, तो उसे ट्राई-पार्टी परिचालनों के समापन के समय और तिथि का तथा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुबद्ध किसी अन्य शर्त का पालन करना चाहिए । 12. ट्राई-पार्टी एजेंट ऐसी शर्तों का पालन करेगा, जो रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन के समय या किसी अन्य समय विनिर्दिष्ट की जायें । 13. इन निदेशों के प्रावधान उस समय अभिभावी होंगे, यदि ये रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किये गये रेपो निदेशों का विरोध करते हों । (टी. रबिशंकर) अनुबंध रेपो बाजार में ट्राई-पार्टी एजेंट के रूप में प्राधिकरण के लिए आवेदन-पत्र प्रेषक आवेदक के कारोबार के पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय का नाम और पता (पावतीसहित पंजीकृत डाक/दस्ती सुपुर्दगी) प्रेषिती मुख्य महाप्रबंधक प्रिय महोदय, रेपो बाजार में ट्राई-पार्टी एजेंट के रूप में प्राधिकरण के लिए आवेदन हम इसके द्वारा कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों और/या सरकारी प्रतिभूतियों (जो लागू न हो, उसे काट दें) में रेपो के लिए ट्राई-पार्टी एजेंट के रूप में प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं । अनुदेशानुसार अपेक्षित सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं । 2. हम यह घोषणा करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संलग्न विवरणों/अनुबंधों में दी गयी सूचनाएँ सत्य, सही और पूर्ण हैं । भवदीय हस्ताक्षर : नाम : पदनाम : कंपनी की मुहर तिथि और स्थान : रेपो बाजार में ट्राई-पार्टी एजेंट के रूप में प्राधिकरण के लिए आवेदन भाग – ए 1. आवेदक का नाम 2. आवेदक का गठन
3. पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय का पता (यदि आवेदक कंपनी है) 4. क्या विनियामक (आरबीआई/सेबी) का अनुमोदन प्राप्त किया गया है ? कृपया मूल अनुमोदन संलग्न करें भाग – बी 1. ट्राई-पार्टी एजेंट के रूप में प्राधिकरण के लिए खंड (segment) का नाम : सरकारी प्रतिभूतियाँ और/या कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ । 2. ट्राई-पार्टी रेपो के लिए प्रस्ताव का पूरा ब्यौरा दिया जाना है, जिसमें लेन देन की प्रक्रिया, लेन देन का स्थान, व्य़ापार की रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्राधिकृत समाशोधन निगम से जुड़ाव, निपटान व्यवस्था और अन्य ब्यौरे शामिल होंगे, जो इन निदेशों के अंतर्गत अपेक्षित हैं । 3. वित्तीय बाजार में आवेदक का पिछला अनुभव (अभिरक्षा कारोबार में अनुभव, यदि हो, विनिर्दिष्ट करें) । 4. आवेदक कंपनी के सीइओ द्वारा एक वचन-पत्र कि यह पिछले पाँच वर्षों में किसी प्रकार की मुकदमेबाजी में लिप्त नहीं रही है या इस पर प्रतिकूल विनियामक कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गयी है । |