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प्राधिकृत एजंसियों के साथ साझेदारी में अपने ग्राहकों को पैन सेवा प्रदान करने के लिए पैन सेवा एजेंट (पीएसए) के रूप में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कार्य किया जाना

भारिबैं/2013-14/593
शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं.63/13.05.000/2013-14

16 मई 2014

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/महोदय,

प्राधिकृत एजंसियों के साथ साझेदारी में अपने ग्राहकों को पैन सेवा प्रदान करने के लिए पैन सेवा एजेंट (पीएसए) के रूप में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कार्य किया जाना

कृपया 14 नवंबर 2013 का परिपत्र सं. शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.38/13.05.000/2013-14 देखें जिसमें 1 अक्तूबर 2013 के परिपत्र शबैं‍वि‍.केंका.एलएस.परि.सं.24/07.01.000/2013-14 में परिभाषित अनुसार वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेते हुए यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर अंड टेक्नॉलजी सर्वीसेस लि.(यूटीआईआईटीएसएल) के साथ साझेदारी में पैन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परिपत्र में परिभाषित अनुसार वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेते हुए एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या उक्त प्रयोजन के लिए आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजंसी के साथ साझेदारी में पैन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं।

3. 14 नवंबर 2013 के हमारे परिपत्र में निहित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित हैं।

भवदीय,

(पी.के.अरोड़ा)
महाप्रबंधक

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