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शहरी सहकारी बैंकों द्वारा पैन सेवा एजेंट (पीएसए) के रूप में कार्य किया जाना

भारिबैं/2014-15/280
शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.24/13.05.000/2014-15

29 अक्तूबर 2014

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा पैन सेवा एजेंट (पीएसए) के रूप में कार्य किया जाना

कृपया 16 मई 2014 का परिपत्र सं. शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.63/13.05.000/2013-14 और 14 नवंबर 2013 का परिपत्र सं. शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.38/13.05.000/2013-14 देखें, जिसके अनुसार वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों को ही बैंक से पूर्वानुमोदन लेते हुए यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड टेक्नॉलजी सर्वीसेस लि.(यूटीआईआईटीएसएल), एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या उक्त प्रयोजन के लिए आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के साथ साझेदारी में पैन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले शुल्क आधारित सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाने की दृष्टि से अब यह निर्णय लिया गया है कि आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के साथ साझेदारी में सभी शहरी सहकारी बैंकों को पैन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी जाए।

भवदीय

(ए के बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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