अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग
आरबीआई/2021-22/28 5 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, अस्थायी प्रावधानों /प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग कृपया बैंकों द्वारा अस्थाई प्रावधानों का निर्माण, लेखांकन, प्रकटीकरण और उपयोग पर दिनांक 22 जून 2006 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.048/2005-06 और दिनांक 13 मार्च 2007 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.68/21.04.048/2006-07 को देखें। बैंक, प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण के निर्माण और उपयोग पर दिनांक 21 अप्रैल 2011 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.87/21.04.048/2010-11 को भी देखें, जिसमें हमने सूचना दी थी कि आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के साथ, प्रणालीगत गिरावट के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ अनर्जक आस्तियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधान बनाने के लिए बैंकों को बफर का उपयोग करने कि अनुमति होगी। 2. तदनुसार, हमारे दिनांक 7 फरवरी 2014 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.95/21.04.048/2013-14 और दिनांक 30 मार्च 2015 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.79/21.04.048/2014-15 के अनुसार, बैंकों को, उनके बोर्ड अनुमोदित नीतियों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधान बनाने के लिए क्रमशः 31 मार्च 2013 और 31 दिसंबर 2014 के अनुसार 33% और 50 % तक अस्थायी प्रावधानों / प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। 3. बैंकों पर कोविड - 19 संबंधित दबाव के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, पूंजी संरक्षण को सक्षम करने के उपाय के रूप में, बैंकों को उनके बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ अनर्जक आस्तियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधान बनाने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक उनके पास धारित अस्थायी प्रावधानों / प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के 100 प्रतिशत का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इस तरह के उपयोग को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2022 तक अनुमति दी जाती है । सादर, (मनोरंजन मिश्रा) |