बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2022 की प्रेस प्रकाशनी में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निदेश जारी किया था। 2. व्यापक प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उसके पश्चात बाहरी लेखापरीक्षकों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार अननुपालन और निरंतर ठोस पर्यवेक्षी चिंताओं को प्रकट किया, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई। 3. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पीपीबीएल को निम्नानुसार निदेश जारी किए हैं:
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1774 |