भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति
15 फरवरी 2023 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण कारोबार करने वाली संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश" (दिशानिर्देश) संबंधी परिपत्र 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) - 17 मार्च 2020 तक कार्यरत (मौजूदा पीए के रूप में संदर्भित) – से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत प्राधिकरण प्राप्त करने हेतु 30 सितंबर 20211 तक भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित था। इसके बाद, ऐसे सभी पीए को 30 सितंबर 2022 तक अपना आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी (दिनांक 28 जुलाई 2022 का परिपत्र)। यद्यपि पीए के आवेदनों की जांच का अभ्यास एक सतत प्रक्रिया है, सूचना के प्रसार और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन पीए के रूप में कारोबार करने हेतु प्राधिकरण की मांग करने वाली संस्थाओं की सूची, दिनांक 15 फरवरी 2023 तक उनके आवेदन की स्थिति के साथ, प्रकाशित की गई है, जिसे पाक्षिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा। सभी हितधारकों को केवल उन मौजूदा पीए (ए) जिन्हें सैद्धांतिक प्राधिकरण प्रदान किया गया है या (बी) जिनका आवेदन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, के साथ लेन-देन करने हेतु सूचित किया जाता है। हितधारक नए पीए के साथ लेन-देन, इन संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक से पीएसएस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 'प्राधिकरण’2 प्राप्त होने के बाद ही करें। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1726 1 पहले की समय सीमा 30 जून 2021 थी; इसे 21 मई 2021 के भारतीय रिज़र्व बैंक के "विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु समय सीमा में छूट" संबंधी परिपत्र द्वारा बढ़ाया गया था। 2 'प्राधिकृत संस्थाओं की सूची - भुगतान प्रणाली ऑपरेटर' https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=12043 हाइपरलिंक के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। |