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भारतीय रिज़र्व बैंक (एआईएफ में निवेश) निदेश, 2025 की छूट श्रेणी के अंतर्गत SWAMIH निवेश निधि-I को शामिल करना

दिनांक 29 जुलाई 2025 के उपर्युक्त निदेशों के पैरा 7(बी) के अनुसार, यह निर्धारित किया गया है कि रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, एक अधिसूचना द्वारा, कतिपय वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को उपरोक्त निदेशों (पैराग्राफ 5 - "सामान्य आवश्यकता" को छोड़कर) और इसी संबंध में जारी 19 दिसंबर 2023 और 27 मार्च 2024 के पिछले परिपत्रों के दायरे से छूट दे सकता है।

इस संबंध में, SWAMIH (किफायती एवं मध्यम आय आवास के लिए विशेष पटल) निवेश निधि-I को उपरोक्त निर्दिष्ट छूट श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, उक्त निदेश में उचित संशोधन किया गया है, जिसमें छूट प्राप्त एआईएफ़ (लिंक) की सूची वाला एक अनुलग्नक भी जोड़ा गया है।

भारत सरकार के परामर्श से, आवश्यकतानुसार, अनुलग्नक को अद्यतन किया जाएगा।

(ब्रिज राज
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1375

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