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विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2026 तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात संबंधी निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2026 तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात संबंधी निदेश जारी किए हैं जो कि 1 अक्तूबर 2026 से प्रभावी होंगे। उक्त विनियमावली मुख्यतः सिद्धांत आधारित है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए व्यापार सुलभता को बढ़ावा देना है। इसका  उद्देश्य अपने ग्राहकों को त्वरित और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को सशक्त बनाना भी है।

2. उक्त विनियमावली और निदेश बैंक की वेबसाइट पर दिनांक 2 जुलाई 2024 और दिनांक 4 अप्रैल 2025 की प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से प्रकाशित विनियमावली के मसौदे और निदेशों के मसौदे पर हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच करने और उसे उपयुक्त रूप से शामिल करने के बाद जारी किए गए हैं। प्राप्त प्रमुख टिप्पणियों पर बैंक की प्रतिक्रिया अनुलग्नक में हैं।

 

 

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1933

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