2. यह मास्टर निदेश विभिन्न मामलों में एकरूपता लाता है जैसे कि आईओ को शिकायतें एस्कलेट करने की समय-सीमा, आईओ को शिकायतें एस्कलेट करने से छूट, आईओ की अस्थायी अनुपस्थिति, आईओ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और रिपोर्टिंग प्रारूपों का अद्यतन, साथ ही यह निदेश उप लोकपाल के पद की शुरूआत करता है। इन अनुदेशों से अनुपालन में आसानी प्रदान करने के अतिरिक्त, आईओ तंत्र और विनियमित संस्थाओं में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को और सुदृढ़ करने की उम्मीद है ।
(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1588
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