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मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023

6 अक्तूबर, 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में की गई घोषणा के अनुसार  रिज़र्व बैंक ने आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र के संबंध में विभिन्न विनियमित संस्थाओं पर लागू अनुदेशों को सुसंगत बनाने के लिए मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023 जारी किया है।

2. यह मास्टर निदेश विभिन्न मामलों में एकरूपता लाता है जैसे कि आईओ को शिकायतें एस्कलेट करने की समय-सीमा, आईओ को शिकायतें एस्कलेट करने से छूट, आईओ की अस्थायी अनुपस्थिति, आईओ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और रिपोर्टिंग प्रारूपों का अद्यतन, साथ ही यह निदेश उप लोकपाल के पद की शुरूआत करता है। इन अनुदेशों से अनुपालन में आसानी प्रदान करने के अतिरिक्त, आईओ तंत्र और विनियमित संस्थाओं में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को और सुदृढ़ करने की उम्मीद है ।

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1588

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