मांग पर लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन – विशिष्ट क्षेत्रों का विस्तार
11 दिसंबर 2020
मांग पर लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन – विशिष्ट क्षेत्रों का विस्तार
जैसा कि 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 2.0) के तहत उपलब्ध क्रेडिट गारंटी के साथ सहक्रियता में, मांग पर टीएलटीआरओ योजना के तहत तनावग्रस्त क्षेत्रों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 21 अक्टूबर 2020 को मांग पर टीएलटीआरओ योजना के तहत घोषित पांच क्षेत्रों के अलावा, ईसीएलजीएस 2.0 (आरबीआई की कामथ समिति द्वारा चिह्नित) के तहत अधिसूचित छब्बीस तनावग्रस्त क्षेत्रों को मांग पर टीएलटीआरओ योजना के तहत पात्र क्षेत्रों के दायरे में लाया गया है। ईसीएलजीएस 2.0 के तहत यह व्यवस्था कि केवल 50 करोड़ और 500 करोड़ रुपये के बीच की बकाया राशि वाली संस्थाएं क्रेडिट गारंटी के लिए पात्र होंगे, तथापि, मांग पर टीएलटीआरओ के तहत लिए गए धनराशि के लिए लागू नहीं होगी।
2. योजना के अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/763
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