ई-वॉलेट पर आरबीआई की सलाह - आरबीआई - Reserve Bank of India
ई-वॉलेट पर आरबीआई की सलाह
30 मार्च 2017 ई-वॉलेट पर आरबीआई की सलाह भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट सहित, प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (एक्ट) के तहत आरबीआई द्वारा अधिकृत केवल गैर-बैंक संस्थाएं तृतीय पक्षों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए पीपीआई वॉलेट जारी कर और भारत के भीतर धन-अंतरण कर सकती है। केवल अनुमति वाले बैंक ही पीपीआई वॉलेट जारी कर सकते हैं,जो तीसरे पक्षों से सामान और सेवाओं की खरीद और भारत में धन-अंतरण के अलावा, नकद निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर संस्थाओं की एक अद्यतन सूची उपलब्ध है। ई-वॉलेट और प्री-पेड कार्ड जारी करनेवाले ऐसे बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं की सूची के लिए जनता को आरबीआई की वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए। मध्यस्थों, जैसे एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे, जो भुगतान सेवाओं की सुविधा देते हैं, हालांकि रिज़र्व बैंक द्वारा इस अधिनियम के तहत अधिकृत नहीं हैं, फिर भी उन्हें रिज़र्व बैंक के दिनांक 24 नवंबर 2009 के दिशानिर्देशों के तहत अपने लेनदेन को केवल बैंक में खोले गए नोडल खाते के मार्ग से करना होगा। पृष्ठभूमि प्री-पेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) जारी करने सहित विभिन्न भुगतान प्रणालियों के संबंध में रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत दिशा निर्देश दिये हैं। यह सलाह डिजिटल भुगतान विकल्पों के उपयोग के रूप में जारी की जा रही है,जिसमें शामिल ई-वॉलेट में वृद्धि हो रही है और जनता एक सूचित पसंद बना सकती है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2624
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