भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवासियों और अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए सुविधाओं पर प्रारूप निदेशों की घोषणा की - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवासियों और अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए सुविधाओं पर प्रारूप निदेशों की घोषणा की
15 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवासियों और अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए सुविधाओं पर प्रारूप निदेशों की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निवासियों और अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए संशोधित निदेशों का प्रारूप जारी किया। प्रारूप निदेशों पर बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 15 मार्च 2019 तक टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। प्रारूप निदेशों पर फीडबैक निम्नलिखित को अग्रेषित किए जा सकते हैं : मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक या “फीडबैक – विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए सुविधा” विषय लाइन के साथ ई-मेल किए जा सकते हैं। पृष्ठभूमि अनिवासियों और निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए मौजूदा सुविधाओं की समीक्षा की घोषणा क्रमशः फरवरी 2018 और अगस्त 2018 में विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों के वक्तव्य में की गई थी। समीक्षा उपरांत, संशोधित निदेशों का प्रारूप टिप्पणी प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जा रहा है। प्रारूप निदेशों में अन्य के साथ-साथ यह प्रस्ताव किया गया है कि: (i) सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निवासियों और अनिवासियों की सुविधाओं को एकल संयुक्त सुविधा में आमेलित किया जाए, (ii) वैध एक्सपोज़र वाले उपयोगकर्ताओं को, उपलब्ध किसी भी लिखत का उपयोग करते हुए इसकी हेजिंग करने के लिए अनुमति दी जाए, (iii) प्रत्याशित एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए सुविधा शुरू की जाएं, (iv) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स का प्रस्ताव करने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों के लिए प्रक्रियाएं सरलीकृत की जाएं। अंतिम रूप दिए जाने के बाद, उक्त निदेश जोखिम प्रबंधन और इंटरबैंक लेनदेन पर मास्टर निदेश के भाग ए – खंड I और II के मौजूदा निदेशों को विस्थापित करेंगे। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1960 |