भारतीय रिज़र्व बैंक ने आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद पर मौद्रिक दंड लगाया
29 जून 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 28 जून 2021 के आदेश द्वारा आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (बैंक) पर “जमाराशि पर ब्याज” और “अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश के उल्लंघन के लिए ₹112.50 लाख (एक करोड़ बारह लाख और पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर), और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से पता चला कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उक्त निदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/445 |