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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर मौद्रिक दंड लगाया

3 फरवरी 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' और भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 30.00 लाख (तीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सांविधिक निरीक्षण किया गया, तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा (i) छोटे खातों में निर्धारित लेन-देन की सीमा (एक वित्तीय वर्ष में समग्र जमा तथा एक माह में समग्र आहरण और अंतरण) का उल्लंघन और (ii) यह सुनिश्चित करने में विफलता कि कतिपय सावधि जमा खातों में लागू ब्याज दरें पूर्णतया अग्रिम में प्रकट की गई ब्याज दरों की अनुसूची के अनुसार थीं, की सीमा तक उपरोक्त निदेशों के अननुपालन का भी पता चला। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें कहा गया है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और इन निदेशों के अननुपालन की सीमा तक मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1664

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