भारतीय रिजर्व बैंक ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमि., अहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमि., अहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया
20 मई 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमि., भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 20 मई 2021 के आदेश द्वारा नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमि.,अहमदाबाद (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा 'जमा राशि पर ब्याज दर', 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' और 'धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र' पर मास्टर निदेशों में निहित निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹90.00 लाख (नब्बे लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) तथा धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया और उस पर आधारित निरीक्षण रिपोर्ट से, और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर और वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/246 |