भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नैशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नैशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
3 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नैशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा पंजाब नैशनल बैंक (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016', 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अग्रिमों पर ब्याज दर) निदेश, 2016' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹72 लाख (बहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु सांविधिक निरीक्षण (आईएसई 2021) किया गया। आईएसई 2021 से संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट/ निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा उपरोक्त निदेशों के इस सीमा तक अननुपालन का पता चला कि उसने (i) कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में जंक मोबाइल नंबर बनाए रखने के बावजूद कतिपय खातों में एसएमएस प्रभार लगाया, (ii) कई मीयादी जमा खातों में पहले से प्रकट की गई ब्याज दरों की अनुसूची के अनुसार दृढ़ता से ब्याज दरों का भुगतान नहीं किया, और (iii) एमसीएलआर से संबद्ध ऋणों में ब्याज पुनर्निर्धारण तिथि निर्दिष्ट करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1237 |