रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव्स में बाजार निर्माता) निदेश 2020 जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव्स में बाजार निर्माता) निदेश 2020 जारी किया
4 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक डेरिवेटिव पर व्यापक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव्स में बाजार निर्माता) निदेश, 2020 जारी किया। ड्राफ्ट निदेशों पर टिप्पणियाँ 15 जनवरी 2021 तक बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पक्षों से आमंत्रित की जाती हैं। ड्राफ्ट निदेशों पर प्रतिक्रिया निम्नलिखित पते पर: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक या "ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव्स में बाजार-निर्माता) निदेश, 2020 पर प्रतिक्रिया" विषय के साथ ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/733 |