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रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता प्रशिक्षण और जागरूकता निधि से ‘मांग पर’ वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संस्थान, संगठन और संघ के पंजीकरण के लिए मानदंड संबधी दिशानिर्देश जारी किए

14 नवंबर 2019

रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता प्रशिक्षण और जागरूकता निधि से ‘मांग पर’ वित्तीय सहायता प्रदान
करने हेतु संस्थान, संगठन और संघ के पंजीकरण के लिए मानदंड संबधी दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर जमाकर्ता प्रशिक्षण और जागरूकता निधि से ‘मांग पर’ वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संस्थान, संगठन और संघ के पंजीकरण के लिए मानदंड संबंधी दिशानिर्देश जारी किए।

आवेदन कैसे करें ?

डीईए निधि के साथ पंजीकरण करने की इच्छुक पात्र संस्थाएं आवेदन पत्र में उल्लिखित दस्तावेजों की सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों/ सूचना के साथ अनुलग्नक -1 में दिये गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई- 400001 को संबोधित कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 26ए को शामिल किया गया है। यह धारा रिजर्व बैंक को जमाकर्ता प्रशिक्षण और जागरूकता निधि (डीईए फंड) नामक एक कोष स्थापित करने का अधिकार देती है। तदनुसार, एक योजना तैयार की गई और 24 मई 2014 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की गई। इस योजना में संस्थाओं, संगठनों और संघो के पंजीकरण और उन्हें जमाकर्ताओं की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर 9 जनवरी, 2015 और 8 अक्टूबर, 2015 को जमाकर्ता प्रशिक्षण और जागरूकता निधि (डीईए फंड) से वित्तीय सहायता देने के लिए संस्थाओं, संगठनों और संघों को पंजीकृत करने के मानदंडों पर दिशानिर्देश जारी किए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच के आधार पर 25 संस्थाओं को पंजीकरण के लिए उपयुक्त पाया गया। जमाकर्ता जागरूकता प्रयासों को व्यापक बनाने और उनमें गहनता लाने के उद्देश्य से पात्र संस्थाओं के पंजीकरण के लिए अब ‘मांग पर’ आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1183

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