भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि (डीईए निधि) से वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु संस्थाओं, संगठनों और संघों के पंजीकरण के लिए अनुमोदित आवेदकों की सूची जारी की - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि (डीईए निधि) से वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु संस्थाओं, संगठनों और संघों के पंजीकरण के लिए अनुमोदित आवेदकों की सूची जारी की
1 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि (डीईए निधि) से भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 20 संस्थाओं के नाम जारी किए हैं जिन्हें जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि (डीईए निधि) से वित्तीय सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने हेतु डीईए निधि समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह याद होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 जनवरी 2015 की अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से पंजीकरण हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदन मांगे थे। पंजीकरण के लिए प्राप्त 90 आवेदनों में से इन 20 संस्थाओं को चुना गया है। चयन प्रक्रिया में रिज़र्व बैंक की आंतरिक टीम द्वारा संवीक्षा शामिल थी जिसके बाद अन्य के साथ-साथ तीन बाह्य सदस्यों वाली डीईए निधि समिति द्वारा आवेदनों का आकलन किया गया। न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करने, ट्रैक रिकार्ड तथा जमाकर्ता शिक्षण, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता संरक्षण आदि के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर आवेदकों का चयन किया गया। पंजीकृत संस्थाएं इस निधि से परियोजना-विशिष्ट वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सभी संगत और सहायक दस्तावेजों/सूचना के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फार्मेट में आवेदन कर सकते हैं। मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक जल्दी ही इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु नए आवेदन मांगने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। अनिरुद्ध डी जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/813 20 संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं:
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