भारतीय रिज़र्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता समिति ने जमाकर्ता जागरूकता कार्यक्रमों के लिए पांच और संस्थाओं को अनुमोदन दिया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता समिति ने जमाकर्ता जागरूकता कार्यक्रमों के लिए पांच और संस्थाओं को अनुमोदन दिया
22 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता समिति ने जमाकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन पांच अतिरिक्त संस्थाओं के नाम जारी किए हैं जिन्हें पंजीकरण हेतु जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता (डीईए) निधि समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित पांच संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं :
रिज़र्व बैंक ने पंजीकृत संस्थाओं से यह भी पूछा है कि वे इस निधि से परियोजना-विशिष्ट वित्तीय सहायता के लिए सभी प्रासंगिक और समर्थनकारी दस्तावेज/सूचना के साथ अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन करें। चयन प्रक्रिया में रिज़र्व बैंक की आंतरिक टीम द्वारा संवीक्षा शामिल थी जिसके बाद डीईए निधि समिति द्वारा आवेदनों का आकलन किया गया, इस समिति में तीन बाह्य सदस्य हैं। आवेदकों का चयन न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने, ट्रैक रिकार्ड और जमाकर्ता शिक्षण, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन तथा जमाकर्ता जागरूकता कार्यक्रम कराने में उनकी क्षमता के आधार पर किया गया है। यह स्मरण होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीईए निधि से वित्तीय सहायता का अनुदान प्राप्त करने के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर 1 अक्टूबर 2015 को 20 संस्थाओं को पंजीकृत किया था। 8 अक्टूबर 2015 की अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदनों की दूसरी श्रृंखला का आहवान किया था। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/1618 |