रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 – राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को शामिल करना
दिनांक 1 अक्तूबर 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (योजना) के दायरे में लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी। 2. इस विस्तार के साथ, इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विनियमित संस्थाएं शामिल होंगी:
(ब्रिज राज) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1256 |
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