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सितंबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 28 अगस्त 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-11/12.22.218/2018-19 के माध्‍यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 सितम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। उक्त निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जि
03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 28 अगस्त 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-11/12.22.218/2018-19 के माध्‍यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 सितम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। उक्त निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जि
अगस्त 31, 2018
10 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
31 अगस्त 2018 10 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
31 अगस्त 2018 10 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
अगस्त 30, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
30 अगस्त 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. देवरा फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 31,
30 अगस्त 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. देवरा फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 31,
अगस्त 30, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 अगस्त 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से दि. 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 26 फरवरी 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 अगस्त 2018 तक वै
30 अगस्त 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से दि. 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 26 फरवरी 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 अगस्त 2018 तक वै
अगस्त 29, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
29 अगस्त 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. एनआईएफ फाइनेंसर्स लिमिटेड ए-61,
29 अगस्त 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. एनआईएफ फाइनेंसर्स लिमिटेड ए-61,
अगस्त 27, 2018
रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
27 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. पेंटाफोर कमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड 44, चकरबेरिया रोड (दक्षिण), कोलकाता
27 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. पेंटाफोर कमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड 44, चकरबेरिया रोड (दक्षिण), कोलकाता
अगस्त 23, 2018
साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित
23 अगस्त 2018 साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्‍त बैंक ने संचालक, रिश्तेदार और उनके व्यवसायों/फर्मों को कर्ज देने के संबध में भारतीय रिज़र्व द्वार
23 अगस्त 2018 साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्‍त बैंक ने संचालक, रिश्तेदार और उनके व्यवसायों/फर्मों को कर्ज देने के संबध में भारतीय रिज़र्व द्वार
अगस्त 09, 2018
2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
9 अगस्त 2018 2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन
9 अगस्त 2018 2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन
अगस्त 09, 2018
रिज़र्व बैंक ने 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
9 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. पी एस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड 16, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001, पश
9 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. पी एस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड 16, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001, पश
अगस्त 08, 2018
भारत सरकार ने श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित किया
8 अगस्त 2018 भारत सरकार ने श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित किया केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड पर निदेशकों के रूप में 7 अगस्त 2018 से चार साल की अवधि के लिए या अगले आदेश जो भी पहले हो, तक नामित किया है । जोस जे. कट्टूर
8 अगस्त 2018 भारत सरकार ने श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित किया केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड पर निदेशकों के रूप में 7 अगस्त 2018 से चार साल की अवधि के लिए या अगले आदेश जो भी पहले हो, तक नामित किया है । जोस जे. कट्टूर

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 19, 2024

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