Notifications - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2024-25/105
उशिसंवि.केंका.ओबीडी.S1270/50-01-001/2024-25
17 जनवरी 2025
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/सीईओ
समस्त वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)
समस्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
समस्त प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता
समस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)
समस्त क्रेडिट सूचना कंपनियाँ
समस्त भुगतान एग्रीगेटर
समस्त भुगतान प्रणाली प्रतिभागी और भुगतान प्रणाली प्रदाता
महोदय/महोदया,
आरबीआई/2024-25/105
उशिसंवि.केंका.ओबीडी.S1270/50-01-001/2024-25
17 जनवरी 2025
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/सीईओ
समस्त वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)
समस्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
समस्त प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता
समस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)
समस्त क्रेडिट सूचना कंपनियाँ
समस्त भुगतान एग्रीगेटर
समस्त भुगतान प्रणाली प्रतिभागी और भुगतान प्रणाली प्रदाता
महोदय/महोदया,
भा.रि.बैंक/2022-23/124 सीईपीडी.पीआरडी.सं.S806/13-01-008/2022-23 6 अक्तूबर 2022 सभी साख सूचना कंपनियाँ महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति कृपया 5 अगस्त, 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीति पर दिये गए वक्तव्य के पैरा 2 को देखें, जिसमें सीआईसी में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और इसे अधिक कुशल बनाने की दृष्टि से साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आंतरिक ओम्बड्समैन (आंलो) ढांचे के तहत लाने के निर्णय की घोषणा की गई थी। 2. तदनुसार
भा.रि.बैंक/2022-23/124 सीईपीडी.पीआरडी.सं.S806/13-01-008/2022-23 6 अक्तूबर 2022 सभी साख सूचना कंपनियाँ महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति कृपया 5 अगस्त, 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीति पर दिये गए वक्तव्य के पैरा 2 को देखें, जिसमें सीआईसी में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और इसे अधिक कुशल बनाने की दृष्टि से साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आंतरिक ओम्बड्समैन (आंलो) ढांचे के तहत लाने के निर्णय की घोषणा की गई थी। 2. तदनुसार
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) अधिसूचना संदर्भ.उशिसंवि.निअप्र.सं.एस544/13.01.001/2022-23 05 अगस्त 2022 प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 नवंबर 2021 की अधिसूचना उशिसंवि. निअप्र.सं. एस873/13.01.001/2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि ऐसा करना सार्वजनि
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) अधिसूचना संदर्भ.उशिसंवि.निअप्र.सं.एस544/13.01.001/2022-23 05 अगस्त 2022 प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 नवंबर 2021 की अधिसूचना उशिसंवि. निअप्र.सं. एस873/13.01.001/2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि ऐसा करना सार्वजनि
आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के
आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के
उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 अधिसूचना संदर्भ: उशिसंवि. पीआरडी.सं.एस 873/13.01.001/2021-22 12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली को विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 35(क), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45ठ और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18
उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 अधिसूचना संदर्भ: उशिसंवि. पीआरडी.सं.एस 873/13.01.001/2021-22 12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली को विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 35(क), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45ठ और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18
आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी की गई ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के
आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी की गई ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 16, 2025