मास्टर निदेशों
आरबीआई/2025-26/133 मुप्रवि (एनई)सं.जी- 5 /08.07.18/2025-26 01 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28, 38, 39, 58(1) और 58(2)(थ) के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर जनता को नोटों और सिक्कों के विनिमय की सुविधा के प्रावधान पर बैंकों को दिशानिर्देश / अनुदेश / निदेश जारी करता है। 2. नोटों और सिक्कों के विनिमय की सुविधा के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों / अनुदेशों / निदेशों को समेकित और अद्यतन करते हुए एक मास्टर निदेश तैयार किया गया है, जो संलग्न है, ताकि बैंक इस विषय पर सभी मौजूदा अनुदेशों को संदर्भ के लिए एक ही स्थान पर प्राप्त कर सके ।
आरबीआई/2025-26/133 मुप्रवि (एनई)सं.जी- 5 /08.07.18/2025-26 01 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28, 38, 39, 58(1) और 58(2)(थ) के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर जनता को नोटों और सिक्कों के विनिमय की सुविधा के प्रावधान पर बैंकों को दिशानिर्देश / अनुदेश / निदेश जारी करता है। 2. नोटों और सिक्कों के विनिमय की सुविधा के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों / अनुदेशों / निदेशों को समेकित और अद्यतन करते हुए एक मास्टर निदेश तैयार किया गया है, जो संलग्न है, ताकि बैंक इस विषय पर सभी मौजूदा अनुदेशों को संदर्भ के लिए एक ही स्थान पर प्राप्त कर सके ।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 29, 2025