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रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

सीएसजीएल, यानी घटकों की सहायक सामान्य लेजर खाता, इसका अर्थ है ऐसे एजेंट के घटकों की ओर से एक एजेंट द्वारा आरबीआई के साथ खोला गया और रखा गया प्रतिभूति खाता, अर्थात आरबीआई के साथ एक एजेंट द्वारा अपने घटकों की ओर से प्रतिभूतियों को रखने के लिए खोला गया खाता। घटकों को गिल्ट खाता धारकों (जीएएचएस) के रूप में जाना जाता है।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

हाँ. बैंक कंपनियों को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह /निर्गम और अपरिवर्तनिय डिबेंचर, बाह्य वाणिज्यिक उधार, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों से प्राप्त होने वाली राशि तथा / या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में प्राप्त होने वाली निधि को ध्यान में रखते हुए ‘ब्रिज लोन’ स्वीकृत कर सकते हैं, बशर्ते बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि उधारकर्ता कंपनी ने उपर्युक्त संसाधन /निधि जुटाने के लिए पक्की व्यवस्था की है। बैंक द्वारा स्वीकृत ब्रिज लोन पूंजी बाजार में बैंक के एक्सपोज़र की 5 प्रतिशत की निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर होगा।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पैसा भविष्य में आभूषणों की आपूर्ति के लिए बतौर अग्रिम लिया जा रहा है या पैसा ब्याज के साथ वापस करने के वादे के साथ लिया गया है। ज्वैलरी शॉप द्वारा करार की अवधि के अंत में आभूषणों की आपूर्ति के लिए किस्तों में पैसा लेना जमाराशि लेना नहीं है। उसे जमाराशियां तभी माना जायेगा यदि ज्वैलरी शॉप द्वारा प्राप्त पैसे की वापसी के समय मूलधन के साथ-साथ ब्याज देने का वादा भी किया गया हो।

भारत में विदेशी निवेश

IV. रिपोर्टिंग में विलंब

उत्तर: विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग संबंधी मास्टर निदेश में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है।

भारतीय मुद्रा

ड़) जाली नोट/जालसाजी

भारतीय रिज़र्व बैंक काफी मात्रा में नकद राशि संभालने वाले व्यक्तियों, जैसे बैंकों/उपभोक्ता मंचों/व्यापारिक संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/पुलिस पेशेवरों, के लिए बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं की प्रामाणिकता संबंधी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है । इन प्रशिक्षण सत्रों के अतिरिक्त, बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं से संबंधित जानकारी बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/hi/web/rbi/rbi-kehta-hai/know-your-banknotes पर भी उपलब्ध है ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Repayment of matured deposits

An NBFC accepts deposits under a mutual contract with its depositors. In case a depositor requests for pre-mature payment, Reserve Bank of India has prescribed Regulations for such an eventuality in the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998. However, premature repayment of deposits is the sole discretion of the company concerned. In other words, if the company agrees to pre-pay deposits at the request of the depositor, the depositor and the company are deemed to have mutually agreed to amend the terms of contract. On the above analogy, if a company intends to pre-pay deposits, it can seek the consent of the depositors for such pre-mature repayment and if the depositors agree, a company can do so. It does not involve prior approval of RBI so long as the provisions relating to minimum period regarding repayment of deposits are not violated.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

हां, प्रतिभूतियों को किसी रिश्तेदार/मित्र/पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपहार में दिया/हस्तांतरित किया जा सकता है। बांड को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

शेयरों, डिबेंचरों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण / अग्रिम, यदि प्रतिभूति भैतिक रूप में हो तो 10 लाख रुपये और यदि प्रतिभूति ‘अमूर्त’ रूप में हो तो 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) में अभिदान के लिए व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक अधिकतम वित्त स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु, बैंक को अन्य कंपनियों के आइपीओ में निवेश के लिए कंपनियों को वित्त उपलब्ध नहीं करना चाहिए। बैंक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (इएसओपी) के अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए शेयरों के क्रय मूल्य के 90 प्रतिशत या 20 लाख रुपये, इनमें जो भी कम हो, तक अग्रिम स्वीकृत कर सकते हैं। आइपीओ में अभिदान के लिए व्यक्तियों को ऋण देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। आइपीओ में अभिदान के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों / अग्रिमों को पूंजी बाजार का एक्सपोज़र मानना चाहिए।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

ऐसे अनिगमित निकाय, यदि जनता से जमाराशियां लेते हुए पाए जाते है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा एनबीएफसी के किसी भी अनिगमित निकाय से संबद्ध होने को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। यदि एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जमाराशियां स्वीकार करने वाली किसी प्रोप्राइटरशिप/भागीदारी फर्म से जुड़ाव रखती है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कानून या जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय संस्थाओं में) अधिनियम, यदि राज्य सरकार द्वारा पारित हो, के तहत अभियोग चलाया जा सकता है।

भारत में विदेशी निवेश

IV. रिपोर्टिंग में विलंब

उत्तर: फेमा, 1999 के तहत जारी की गई अधिसूचना के आधार पर विदेशी निवेश किया जा सकता है।

भारतीय मुद्रा

https://websitedxp1.rbi.org.in/en/group/rbi/~/control_panel/manage?p_p_id=com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet_keywords=%22F%29+COINS%22&_com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet_folderId=0&_com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet_status=0&p_p_auth=eBnXQMEq

च) सिक्के

वर्तमान में भारत में 50 पैसे, एक रुपया, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये तथा बीस रुपये के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जा रहे हैं । 50 पैसे तक के सिक्कों को “छोटे सिक्के” कहा जाता है तथा एक रुपया और इससे अधिक के सिक्कों को “रुपया सिक्का” कहा जाता है । सिक्‍का निर्माण अधिनियम, 2011 के तहत ₹1000 तक के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Prudential Norms

The concept of `past due’ is applicable to the income from loan and other credit facilities viz. receivables, other dues, etc. However, the lease rentals and hire purchase installments have been allowed to accrue upto 12 months and the concept of `past due’ is not applicable in respect of these assets.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

नहीं। एनएसडीएल/सीडीएसएल वाले डीमेट खाते में धारिता आरडीजी खाते में धारिता से अलग होती है। एक ही समय में दोनों खातों को बनाए रख सकते हैं।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

शेयरों की जमानत /गारंटी जारी करने के आधार पर दिए गए सभी अग्रिमों के लिए 50 प्रतिशत का एकसमान मार्जिन निर्धारित किया गया है। इस 50 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर पूंजी बाज़ार परिचालनों के संबंध में बैंकों द्वारा जारी गारंटियों के मामले में, कम से कम 25 प्रतिशत का नकद मार्जिन होना चाहिए।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जमाराशियों को परिभाषित किया गया है बशर्ते यह शेयर कैपिटल के रूप में जुटाया गया धन, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त राशि, प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त राशि, बयाना राशि, वस्तु तथा सेवाओं के सापेक्ष अग्रिम और चिट्स का अभिदान नहीं हैं। अन्य सभी राशियां जो चाहे ऋण के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में प्राप्त की गई हों, उन्हें जमाराशि माना जाएगा। चिट फंड गतिविधि में सदस्यों द्वारा किस्तों में चिट में अंशदान किया जाता है और बारी-बारी से चिट के प्रत्येक सदस्य को चिट की राशि प्राप्त होती है। चिट्स में किए गए अंशदान को विशिष्ट रूप से जमा राशि की परिभाषा से बाहर रखा गया है और इसे जमाराशि नहीं माना जा सकता। हालांकि चिट फंड्स उपर्युक्त अभिदान संग्रहीत कर सकते हैं किंतु अगस्त 2009 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशियाँ स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

भारतीय मुद्रा

च) सिक्के

30 जून 2011 से, दिनांक 20 दिसंबर 2010 के राजपत्र अधिसूचना सं 2529 के तहत पच्चीस (25) पैसे के सिक्कों को संचलन से बाहर कर दिया गया है और इसलिए अब ये वैध मुद्रा नहीं हैं । 25 पैसे से कम मूल्यवर्ग के सिक्के बहुत पहले संचलन से वापस ले लिए गए थे । सिक्‍का निर्माण अधिनियम, 2011 के तहत भारत सरकार द्वारा ढाले गए तथा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचलन के लिए जारी अन्य सभी मूल्यवर्गों के विभिन्न आकार, विषय-वस्तु (थीम) तथा रूपरेखा (डिजाइन) के सिक्के वैध मुद्रा के रूप में जारी हैं।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Prudential Norms

  1. Each category of quoted investments is to be valued scrip-wise. Category of investment means the different types of securities under each head viz. equity shares, preference shares, debentures, bonds and Government securities. Only quoted investments can be classified as long term or current investments. The long term investments are allowed to be valued as per AS-13 of the ICAI but the current investments are required to be valued at their market price. However, the NBFCs have been permitted under Prudential Norm Directions, the facility of block valuation method for accounting for the investments. The net of depreciation and the appreciation in the value of the current quoted investments, is only required to be charged to the Profit and Loss Account of the current year. The appreciation in the value of current investments in any category cannot be booked as profit. The concept of block valuation is explained below :

Example No. 1

 

Name of the scrip

Market value

Book value

Difference (+)/(-)

 

A

200

150

(+) 50

 

B

210

180

(+) 30

 

C

180

240

(-) 60

 

D

240

300

(-) 60

Total appreciation Rs. 80/-

Total depreciation Rs. 120/-

Net depreciation Rs. 40/- to be charged to Profit and Loss

 

Account as per provisions for
Depreciation in investments.

Example No. 2

 

Name of the scrip

Market value

Book value

Difference (+)/(-)

 

A

150

200

(-) 50

 

B

180

210

(-) 30

 

C

240

180

(+) 60

 

D

300

240

(+) 60

Total appreciation Rs. 120/-

Total depreciation Rs. 80/-

Net appreciation Rs. 40/- to be ignored.

This appreciation in the value of equity shares cannot be adjusted against the depreciation in the value of any other category of securities.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

हां, आप ऑनलाइन पोर्टल पर एक अनुरोध कर सकते हैं और इसे आरबीआई के लागत निरपेक्ष अंतरण (वीएफटी) दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकृत किया जाएगा।

देशी जमा

V. दान

हाँ. लाभ अर्जक बैंक एक वित्त वर्ष के दौरान पिछले वर्ष में बैंक के प्रकाशित लाभ की एक प्रतिशत राशि तक कुल दान दे सकते हैं, परंतु, प्रधान मंत्री राहत कोष तथा व्यावसायिक निकायों / संस्थाओं यथा भारतीय बैंक संघ, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, भारतीय बैंकर्स संस्थान, बैकिंग कार्मिक चयन संस्थान, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ को वर्ष के दौरान दिया गया अंशदान /अभिदान उक्त उच्चतम सीमा में शामिल नहीं होगा। एक वर्ष के दौरान अनुमत सीमा की अप्रयुक्त राशि दान के उद्देश्य से अगले वर्ष के लिए आगे नहीं ले जायी जा सकती।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

E. जमाकर्ता संरक्षण संबंधी मामले

एनबीएफसी द्वारा जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण विनियम निम्नानुसार हैं:

  1. एनबीएफसीज को 12 महीने की न्यूनतम अवधि तथा 60 महीने की अधिकतम अवधि के लिए जनता से जमाराशियां स्वीकार करने/उनका नविकरण करने की अनुमति है। वे मांग पर प्रतिदेय जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकते।

  2. एनबीएफसीज भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए उच्चतम दर से अधिक ब्याज दर प्रस्तावित नहीं कर सकते। मौजूदा उच्चतम दर 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ब्याज का भुगतान/संयोजन ऐसी अंतरालों पर किया जाए जो कि मासिक अंतरालों से कम नहीं हैं।

  3. एनबीएफसीज जमाकर्ताओं को उपहार/प्रोत्साहन अथवा कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दे सकते।

  4. एनबीएफसीज के पास कम-से-कम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए।

  5. एनबीएफसीज के पास रखी गई जमाराशियों का बीमा नहीं होता है।

  6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसीज द्वारा उनके पास रखी गई जमाराशियों की वापसी की गारंटी नहीं दी जाती है।

  7. जमाराशियों की मांग करनेवाली कंपनी द्वारा जारी किए गए आवेदन फॉर्म में कंपनी संबंधी कतिपय अनिवार्य प्रकटीकरण किए जाने हैं।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022

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