अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India
कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (12 दिसंबर, 2020 को संशोधित) (19 अगस्त 2022 तक अद्यतन)
अपडेट हो गया है: अगस्त 19, 2022
समाधान ढांचे के अनुबंध के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शर्त उस तारीख के संबंध में एक सामान्य खंड है, जिसके आधार पर समाधान ढांचे के तहत समाधान के लिए पात्रता मानदंडों का मूल्यांकन किया जा सकता है। समाधान ढांचे के अनुबंध के भाग ए और भाग बी के तहत समाधान के लिए खातों की पात्रता तय करने के संबंध में संदर्भ तिथि का विशेष रूप से लागू होना क्रमशः पैराग्राफ 6 और 13 में अलग से निर्दिष्ट किया गया है, यानी, यह आवश्यकता है कि उधारकर्ताओं को मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन 1 मार्च 2020 तक किसी भी उधार देने वाली संस्था के साथ वे 30 दिनों से अधिक समय तक चूक में नहीं हो। समाधान के लिए विचार किया जाने वाला वास्तविक ऋण वह होगा, जो समाधान को सक्रिय किए जाने की तारीख (प्रारम्भ तिथि) में बकाया है।
एनबीएफसी सहित सभी उधार दाता संस्थाओं के सभी कृषि ऋण एक्सपोजर, जो 7 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्लान.1/04.09.01/2016-17 (अद्यतित) के पैरा 6.1 में सूचीबद्ध प्रकार के हैं, किंतु जिसमें डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन और रेशम पालन जैसी संबन्धित गतिविधियां शामिल नहीं है, को समाधान ढांचे के दायरे से बाहर रखा गया है। उपर्युक्त के अनुपालन में, किसान परिवारों को दिए गए ऋण समाधान ढांचे के तहत समाधान के लिए पात्र होंगे, यदि वे समाधान ढांचे की अपवर्जन सूची की किसी अन्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।
जिस संस्था के प्रति उधारदाता संस्थाओं का एक्सपोजर है, उसके संबंध में आईसीए की आवश्यकता, दिनांक 7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे की, और परिणामस्वरूप समाधान ढांचे की भी एक बुनियादी विशेषता है। उधारदाता संस्थाओं को विधिक संस्था, जिसके प्रति उनका एक्सपोजर है, के संबंध में आईसीए तैयार करने के लिए पर्याप्त छुट दी गयी है, जिसमें मामले-दर-मामले के आधार पर प्रत्येक उधारकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है. आईसीए के भीतर एक ही उधारकर्ता की विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न समाधान पद्धतियो को डिजाइन किया जाना भी शामिल है। इसी प्रकार, समाधान ढांचे में अपेक्षित विधिक संस्था स्तर पर खोले जाने वाले एस्क्रो खाते के अलावा, यदि ऋणदाता चाहें तो प्रत्येक परियोजना स्तर पर अतिरिक्त अलग-अलग एस्क्रो खाते स्थापित करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल स्थावर संपदा क्षेत्र से संबंधित उधारकर्ताओं, जिनके आवासीय और वाणिज्यिक स्थावर संपदा व्यवसाय दोनों हैं, के संबंध में वित्तीय मापदंडों के लिए निर्धारित थ्रेशहोल्ड परियोजना स्तर पर लागू किए जा सकते हैं।
कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे पर 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र के तहत समाधान के लिए पात्र उधारकर्ताओं हेतु, यदि परिपत्र के तहत समाधान प्रक्रिया लागू की जाती है तो 6 अगस्त 2020 का परिपत्र लागू होगा। अन्य सभी उधारकर्ताओं के लिए मौजूदा निर्देश जैसा कि अन्यथा लागू है, अभी भी लागू होंगे। हालांकि, यदि कोई संस्था अन्यथा समाधान ढांचे के तहत समाधान के लिए पात्र है, तो महामारी से उत्पन्न दबाव के समाधान के लिए केवल समाधान ढांचे का ही उपयोग किया जा सकता है।
पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी ऋण, जब तक कि समाधान ढांचे के अनुबंध के पैरा 2 के विशिष्ट अपवर्जन सूची मे शामिल नहीं हैं, उक्त क्र सं 2 के स्पष्टीकरण के तहत समाधान ढांचे के दायरे के अधीन होंगे। ये ऋण, यदि समाधान ढांचे के अनुबंध के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वे दिनांक 4 जनवरी 2018 को एक्सबीआरएल विवरणी – बैंकिंग सांख्यिकी को सुसंगत बनाना विषय पर जारी परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.99/08.13.100/2017-18 में परिभाषित "व्यक्तिगत ऋण" के दायरे में आने पर अनुबंध के भाग ए के तहत समाधान के लिए पात्र हैं, भले ही वे स्पष्ट रूप से किसी भी विनियामकीय/पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग में, या अनुबंध के भाग बी के तहत स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं किए गए हैं।
समाधान ढांचे के अनुबंध के क्रमश पैराग्राफ 7 और 10 में पात्र व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में आरंभ और कार्यान्वयन की परिभाषाएं दी गई हैं। अन्य पात्र ऋणों के संबंध में, ‘सक्रिय’ का तात्पर्य समाधान ढांचे के अनुबंध के पैराग्राफ 14 और 15 के अनुसार होगा जबकि ‘कार्यान्वयन’ दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा विषय पर 7 जून, 2019 को जारी परिपत्र के पैराग्राफ 14-16 में दिए गए व्याख्या के अनुसार किया जाएगा ।
जिन एनबीएफसी को भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) का पालन करने की आवश्यकता है, वे पहले की तरह, ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़त की पहचान और प्रत्याशित ऋण हानि की गणना के लिए अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित दिशानिर्देश और आईसीएआई के परामर्श से निर्देशित होंगी। तथापि दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र में बताए गए अतिरिक्त प्रावधान, भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन पर दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र विवि(एनबीएफसी).सीसी.पीडी.सं. 109/22.10.106/2019-20 के अनुबंध के पैरा 2 के प्रयोजन के लिए विवेकपूर्ण आधार होंगे।
7 सितंबर, 2020 के परिपत्र में दिए गए अनुदेश उन सभी उधारकर्ताओं के मामले में लागू होते हैं, जिनके संबंध में समाधान ढ़ांचे पर दिनांक 6 अगस्त, 2020 के परिपत्र के अनुबंध के भाग बी के अनुसार समाधान किया जा रहा है।
कार्यांन्वित की जाने वाली वैसी परियोजनाएं जिसमें डीसीसीओ का स्थगन शामिल है, उनकी पुनर्रचना समाधान ढ़ांचे के दायरे से बाहर है। दिनांक 1 जुलाई 2015 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी. 2/21.04.048/2015-16 के पैरा 4.2.15 और दिनांक 7 फरवरी 2020 के बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.33/21.04.048/2019-20 और उधारदाता संस्थाओं की विशिष्ट श्रेणी पर लागू अन्य प्रासंगिक अनुदेशों में निहित विनियमों में पहले ही डीसीसीओ के संशोधन और इसके परिणामस्वरूप पुनर्रचना माने बिना पुनर्भुगतान शेड्यूल में बदलाव की अनुमति है, जो इंफ्रास्ट्रचर परियोजना के मामले में अधिकतम चार वर्ष और गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के मामले में अधिकतम दो वर्ष है (वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर सहित)। उक्त के अलावा, स्वामित्व में बदलाव के मामले में परियोजना का डीसीसीओ और दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है जो उपर्युक्त अनुदेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।
समाधान ढ़ांचे के तहत केवल ऐसी समाधान योजनाओं पर विचार किया जाएगा, जिन्हें सीआरए से अवशिष्ट ऋण के लिए आरपी4 या इससे बेहतर का क्रेडिट अभिमत मिलता है। यदि एक से अधिक सीआरए से क्रेडिट अभिमत लिया जाता है, तो ऐसे सभी क्रेडिट अभिमत आरपी4 या बेहतर होने चाहिए।
दिनांक 6 अगस्त, 2020 के परिपत्र के अनुबंध के पैरा 2 में निर्दिष्ट अपवादों के अतिरिक्त सभी पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान ढांचा लागू है। जिन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र-विशिष्ट थ्रेशहोल्ड दिनांक 7 सितंबर 2020 के परिपत्र में निर्दिष्ट नहीं किये गये हैं, उधारदाता संस्थाएँ टीओएल/ एटीएनडब्ल्यू और कुल ऋण /ईबीआईटीडीए के संबंध में अपना आंतरिक मूल्यांकन करेंगी। हालाँकि, सभी मामलों में करेंट रेशियो और डीएससीआर 1.0 और उससे अधिक होगा, और एडीएससीआर 1.2 और उससे अधिक होगा।
ऐसे खाते समाधान ढांचे के तहत समाधान के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि समाधान ढांचा केवल उन पात्र उधारकर्ताओं के लिए लागू होगा, जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन 1 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 30 दिनों से अधिक के लिए डिफ़ॉल्ट में नहीं थे। तथापि, ऐसे खातों का समाधान 7 जून, 2019 के विवेकपूर्ण ढ़ांचे के तहत किया जा सकता है।
दिनांक 04 जनवरी, 2018 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.99/08.13.100/2017-18 के अनुसार उक्त एक्सपोजर व्यक्तिगत ऋण के रूप में पात्र नहीं हैं। ऐसे मामलों में, समाधान ढांचे के अनुबंध के भाग बी के तहत पात्र उधारकर्ताओं का समाधान किया जा सकता है।
दिनांक 6 अगस्त 2020 (समाधान ढांचा 1.0) के कोविड -19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के पैरा 21 के साथ पठित पैरा 17 के अनुसार उन सभी उधार संस्थाओं के लिए आईसीए पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, जिनका संबंधित उधारकर्ता (पैरा 191 के अधीन) के प्रति एक्सपोजर है। चूंकि उधारकर्ता ने खाते में दबाव के परिणामस्वरूप पुनर्रचना का विकल्प चुना है, इसलिए उधारकर्ता के प्रति सभी एक्सपोजर को पुनर्रचित माना जाएगा और कार्यशील पूंजी सुविधा सहित संपूर्ण अवशिष्ट ऋण पर प्रावधान किए जाएंगे।
एक विशिष्ट कार्यशील पूंजी ऋणदाता के लिए, जहां एक्सपोजर मीयादी ऋण के अलावा अन्य सुविधाओं के रूप में है, वहां समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद एक वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी सुविधा के संतोषजनक प्रदर्शन2 के बाद प्रावधानों को वापस लिया जा सकता है।
कार्यशील पूंजी सीमा (कार्यशील पूंजी ऋण) के बकाया 'उधार घटक' के संबंध में, समाधान ढांचा 1.0 के पैराग्राफ 453 लागू होंगे, जो, निर्धारित शर्तों के अधीन, प्रत्येक चरण में अवशिष्ट/धारित ऋण के निर्धारित अनुपात के पुनर्भुगतान पर प्रावधानों के दो चरण के रिवर्सल के लिए प्रदान करता है।
ऋण देने वाली संस्थाएं समाधान योजना के कार्यान्वयन के समय अवशिष्ट ऋण पर प्रावधान करेगी, जैसा कि संबंधित समाधान ढांचे में निर्धारित किया गया है। इन प्रावधानों को तब तक बनाए रखने की आवश्यकता है, जब तक कि उन्हें संबंधित समाधान ढांचे में निहित शर्तो के अनुसार वापस लिया जाए। पुनर्भुगतान या अतिरिक्त राशि के वितरण के कारण बकाया राशि में हुये परिवर्तन से प्रावधानों मे कोई बदलाव नहीं आएगा।
जैसा कि संबंधित संकल्प ढांचे में निर्धारित किया गया है, ऋण देने वाली संस्थाएं समाधान योजना के कार्यान्वयन के समय अवशिष्ट ऋण पर प्रावधान करेगी। यदि बाद मे, कोई गैर-निधि आधारित सुविधा हस्तांतरित की जाती है, तो हस्तांतरित राशि को अवशिष्ट ऋण4 के रूप में माना जाएगा और समाधान ढांचा 1.0 के पैरा 405 और 416 के प्रावधान लागू होंगे, और परिणामस्वरूप, निगरानी अवधि के मूल्यांकन को तदनुसार अद्यतन किया जाना चाहिए। संपूर्ण प्रावधान (अंतरित राशि पर प्रावधानों सहित) तब तक जारी रखे जाएंगे, जब तक कि उन्हें प्रासंगिक समाधान ढांचे में निहित प्रावधानों के संदर्भ में वापस नहीं किया जाता है।
1 पैरा 19: इस परिपत्र के अनुसार ऋणदाता संस्थाओं के अलावा उधारकर्ता को उधार देने वाले यदि चाहें तो, आईसीए पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि ऐसे ऋणदाता आईसीए पर हस्ताक्षर करते हैं, तो वे पूरी तरह से आईसीए की शर्तों के अधीन होंगे।
2 जैसा कि 07 जून, 2019 के विवेकपूर्ण ढांचे में परिभाषित किया गया है।
3 पैरा 45. अन्य एक्स्पोज़रों के समाधान के मामले में, आईसीए हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा रखे गए प्रावधानों को खंड 44 में दिए गए अनुसार वापस किए जा सकते हैं। हालांकि, गैर-आईसीए हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में, आधे प्रावधानों का वहन 20 प्रतिशत चुकाने पर किया जा सकता है,जबकि शेष आधे को आवश्यक आईआरएसी प्रावधानों को बनाए रखने के अधीन, मौजूदा ऋण के शेष 10 प्रतिशत के पुनर्भुगतान पर वापस किया जा सकता है।
4 यथा समाधान योजना के कार्यान्वयन के समय
5 अन्य मामलों में जहां इस सुविधा के अंतर्गत समाधान योजना लागू की जाती है, ऋण देने वाली संस्थाएं, जिन्होंने योजना आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर आईसीए पर हस्ताक्षर किए थे, कार्यान्वयन की तिथि से प्रावधान रखेंगे, जो कि कार्यान्वयन से तुरंत पहले मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधानों या कुल ऋण का 10 प्रतिशत, जिसमें योजना के कार्यान्वयन (अवशिष्ट ऋण) के बाद आईसीए हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा संपन्न खंड 30 की शर्तों पर जारी ऋण प्रतिभूतियों को शामिल किया है, में से अधिक के तुल्य होगी
6 तथापि, जिन ऋण संस्थाओं ने योजना आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर आईसीए पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, 30 दिनों की समाप्ति पर तत्काल, उन्हें इस तारीख को अपनी खाता पुस्तकों पर दर्ज (धारित ऋण) ऋण के 20 प्रतिशत या वर्तमान आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों में से जो भी अधिक हो, उतना प्रावधान करना होगा। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां आईसीए हस्ताक्षर नहीं होने के कारण योजना आरंभ नहीं किया जा रहा है, खंड 18 की शर्तों के अंतर्गत, ऐसी ऋण संस्थाएं जो पहले योजना आरंभ करने के लिए सहमत थीं, लेकिन जिन्होने आईसीए पर हस्ताक्षर नहीं किया था, उन्हें अपने धारित ऋण पर 20 प्रतिशत प्रावधान करने की भी आवश्यकता होगी।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022