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Inter-operable Regulatory Sandbox (IoRS)

इंटर-ऑपरेबल विनियामक सैंडबॉक्स (आईओआरएस) नवप्रवर्तकों को एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के विनियामकीय दायरे में आने वाले हाइब्रिड वित्तीय उत्पादों/सेवाओं का परीक्षण करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। विभिन्न विनियामकों के साथ अलग-अलग संपर्क करने की आवश्यकता को समाप्त करके, आईओआरएस परीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और वित्तीय पारितंत्र में नवोन्मेष को बढ़ावा देता है।

उत्तर. पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा इस प्रकार एकत्र किए गए धन का उपयोग उन व्यापारियों को भुगतान करने के लिए किया जाना है जो स्वीकृति व्यवस्था का हिस्सा हैं और जिनका उपयोग पीपीआई धारकों की ओर से निधियों के अंतरण/विप्रेषण सेवाओं की सुविधा के लिए किया जाना है।
जी हां, व्‍यक्ति जिस बैंक में उसका 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' हो वहां पर मीयादी / सावधि जमा, आवर्ती जमा आदि खाते रख सकता है।

पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी ऋण, जब तक कि समाधान ढांचे के अनुबंध के पैरा 2 के विशिष्ट अपवर्जन सूची मे शामिल नहीं हैं, उक्त क्र सं 2 के स्पष्टीकरण के तहत समाधान ढांचे के दायरे के अधीन होंगे। ये ऋण, यदि समाधान ढांचे के अनुबंध के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वे दिनांक 4 जनवरी 2018 को एक्सबीआरएल विवरणी – बैंकिंग सांख्यिकी को सुसंगत बनाना विषय पर जारी परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.99/08.13.100/2017-18 में परिभाषित "व्यक्तिगत ऋण" के दायरे में आने पर अनुबंध के भाग ए के तहत समाधान के लिए पात्र हैं, भले ही वे स्पष्ट रूप से किसी भी विनियामकीय/पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग में, या अनुबंध के भाग बी के तहत स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं किए गए हैं।

उत्तर. आरटीजीएस 14 दिसंबर 2020 से 24x7x365 उपलब्ध है।

  • सूचकांक अनुपात (आईआर) निर्गम तारीख पर संदर्भित डबल्यूपीआई के साथ निपटान तारीख पर संदर्भित डबल्यूपीआई के विभाजन द्वारा गणना की जाएगी।

  • उक्त के लिए फॉर्मूला निम्न है:

I1
उ : हाँ। एक इकाई जो बैंक के साथ पंजीकृत नहीं है, वह फैक्टरिंग का व्यवसाय नहीं कर सकती है, जब तक कि वह अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित एक इकाई नहीं है, अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई बैंक या कोई निगम, या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी।

जीएएच की ओर से, प्राथमिक सदस्‍य द्वारा सीसीआइएल को एक एक्‍सेस रिक्‍वेस्‍ट फार्म प्रस्‍तुत करना होता है। यह अनुरोध औपचारिक तौर पर रिज़र्व बैंक को संबोधित किया जाएगा। लेकिन, सीसीआइएल को सीधे ही प्राथमिक सदस्‍य से प्राप्‍त एक्‍सेस रिक्‍वेस्‍ट फार्म को प्राप्‍त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।  इस बारे में विस्‍तृत जानकारी अनुबंध-1 में दी गयी है।

उत्तर: आईडीएफ-एमएफ को प्रायोजित करने के इच्छुक एनबीएफसी को निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है:

  • एनबीएफसी के पास 300 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवल स्वाधिकृत फंड (एनओएफ) होना चाहिए; और जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी (सीआरएआर) 15%;

  • इसका निवल एनपीए निवल अग्रिम के 3% से कम होना चाहिए;

  • यह कम से कम 5 साल के लिए अस्तित्व में होना चाहिए था;

  • इसे पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित करना चाहिए और इसका प्रदर्शन संतोषजनक होना चाहिए;

  • आईडीएफ-एमएफ में निवेश के बाद एनबीएफसी का सीआरएआर इसके लिए निर्धारित विनियामक न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए;

  • एनबीएफसी को प्रस्तावित आईडीएफ में निवेश के लिए लेखांकन के बाद एनओएफ के आवश्यक स्तर को बनाए रखना जारी रखना चाहिए और

  • एनबीएफसी के संबंध में कोई पर्यवेक्षी चिंता नहीं होनी चाहिए

अधिकांश देशों की तरह, भारत में बैंकों को भी चेकों के संग्रहण से संबंधित अपनी व्यक्तिगत नीति/प्रक्रियाओं को विकसित करने की आवश्यकता होती है। ग्राहक बैंक के दायित्वों और ग्राहकों के अधिकारों पर बैंक से देय प्रकटीकरण प्राप्त करने का हकदार है।

मोटे तौर पर, बैंकों द्वारा बनाई गई नीतियों में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए:

स्थानीय/बाहरी चेकों के लिए तत्काल क्रेडिट, स्थानीय/बाहरी लिखतों की वसूली के लिए समय सीमा और विलंबित वसूली के लिए देय मुआवजा।

विभिन्न बैंकों के संबंधित सीसीपी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

बैंक स्वयं द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न करने के लिए देरी के कारण मुआवजे/ब्याज भुगतान के माध्यम से ग्राहकों को अपनी देयता का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं। ग्राहक को मुआवजा/ब्याज का भुगतान दिया जाना चाहिए, भले ही इस के लिए कोई औपचारिक दावा दर्ज न किया गया हो।

बैंक द्वारा आम तौर पर निम्नलिखित ऋण विकल्पों में से किसी एक की पेशकश की जा सकती हैं: फ्लोटिंग रेट (अस्थायी दर) होम लोन और फिक्स्ड रेट (निश्चित दर) आवास ऋण। फिक्स्ड रेट लोन के लिए, ब्याज की दर या तो ऋण की पूरी अवधि के लिए या ऋण की अवधि के एक निश्चित हिस्से के लिए तय होती है। शुद्ध निश्चित ऋण के मामले में, बैंक की ईएमआई स्थिर रहती है। यदि कोई बैंक ऋण की पेशकश करता है जो केवल ऋण की अवधि की एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित है, तो कृपया बैंक से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें कि क्या अवधि के बाद दरें बढ़ाई जा सकती हैं (पुनर्स्थापना खंड)। आप एक लॉक-इन पर बातचीत करने का प्रयास कर सकते हैं जिसमें वह दर शामिल होनी चाहिए जिस पर आपने शुरुआत में सहमति दी थी और लॉक-इन की अवधि भी शामिल होनी चाहिए।

इसलिए फिक्स्ड रेट वाले लोन की ईएमआई पहले से पता होती है। यह वह नकद बहिर्प्रवाह है जिसकी योजना ऋण की शुरुआत में बनाई जा सकती है। यदि मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था में ब्याज दर वर्षों में बढ़ती है, तो एक निश्चित ईएमआई आकर्षक रूप से स्थिर होती है और इसकी योजना बनाना आसान होता है। हालांकि, अगर आपने ईएमआई तय कर रखी है तो बाजार में ब्याज दरों में किसी तरह की कटौती से आपको कोई फायदा नहीं होगा।

फ्लोटिंग रेट के निर्धारक:

फ्लोटिंग रेट लोन की ईएमआई बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के साथ बदलती है। यदि बाजार दर बढ़ती है, तो आपकी चुकौती (पुनर्भुगतान) बढ़ जाती है। जब दरें गिरती हैं, तो आपकी बकाया राशि भी गिर जाती है। फ्लोटिंग ब्याज दर दो भागों से बनी होती है: इंडेक्स और स्प्रेड (सूचकांक और फैलाव)। सूचकांक आम तौर पर ब्याज दरों का एक उपाय है (सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतों के आधार पर), और प्रसार एक अतिरिक्त राशि है जिसे बैंकर क्रेडिट जोखिम, लाभ मार्क-अप आदि को कवर करने के लिए जोड़ता है। प्रसार की राशि एक ऋणदाता से दूसरे में भिन्न हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर ऋण के जीवन पर स्थिर होती है। अगर सूचकांक दर ऊपर जाती है, तो अधिकांश परिस्थितियों में आपकी ब्याज दर भी बढ़ती है और आपको अधिक ईएमआई का भुगतान करना होगा। इसके विपरीत, अगर ब्याज दर घटती है, तो आपकी ईएमआई राशि कम होनी चाहिए।

साथ ही, कभी-कभी बैंक कुछ समायोजन (एडजस्टमेंट) करते हैं ताकि आपकी ईएमआई स्थिर रहे। ऐसे मामलों में, जब कोई ऋणदाता फ्लोटिंग ब्याज दर बढ़ाता है, तो ऋण की अवधि बढ़ जाती है (और ईएमआई स्थिर रहती है)।

कुछ ऋणदाता अपनी फ्लोटिंग दरें अपने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट्स (बीपीएलआर) पर भी आधारित करते हैं। आपको पूछना चाहिए कि फ्लोटिंग रेट को सेट करने के लिए किस इंडेक्स का उपयोग किया जाएगा, यह आमतौर पर अतीत में कैसे उतार-चढ़ाव करता है, और यह कहां प्रकाशित/खुलासा होता है। हालांकि, किसी भी इंडेक्स का पिछला उतार-चढ़ाव उसके भविष्य के व्यवहार की गारंटी नहीं है।

ईएमआई में लचीलापन:

कुछ बैंक अपने ग्राहकों को लचीले पुनर्भुगतान विकल्प भी प्रदान करते हैं। यहां ईएमआई असमान हैं। स्टेप-अप लोन में, शुरुआत में ईएमआई कम होती है और जैसे-जैसे साल बीतते जाते हैं (बैलून रीपेमेंट) बढ़ती जाती है। स्टेप-डाउन लोन में, ईएमआई शुरू में अधिक होती है और जैसे-जैसे साल बीतते जाते हैं, घटती जाती है।

स्टेप-अप विकल्प उन उधारकर्ताओं के लिए सुविधाजनक है जो अपने करियर की शुरुआत में हैं। स्टेप-डाउन ऋण विकल्प उन उधारकर्ताओं के लिए उपयोगी है जो अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों के करीब हैं और वर्तमान में अच्छा पैसा कमा रहे हैं।

उत्तर : बैंकों द्वारा सब्सक्राइब किए गए और 23 अप्रैल 2010 के परिपत्र में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले बांडों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा।

Ans The primary modes of funds transfer at present are demand draft, mail transfer and telegraphic transfer. The demand draft facility is paper based. The remitter, after purchasing demand draft from a bank branch, dispatches the same by post/courier to the beneficiary. The beneficiary, in turn, lodges the draft to his/her bank for collection and clearing. The time taken for completing the process is about 10 days. In the case of telegraphic transfer, fund reaches the beneficiary either on the same day or the next; but both the remitter and the beneficiary would have to be account holders of the same bank. If they are customers of different banks, a good deal of paper processing is required. On the other hand, RBI EFT system is an inter-bank oriented system. RBI acts as an intermediary between the remitting bank and the receiving bank and effects inter-bank funds transfer. The customers of banks can request their respective branches to remit funds to the designated customers irrespective of bank affiliation of the beneficiary.

उत्तर: एशियाई मौद्रीक यूनिट एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) खाते की सामान्य ईकाई है और उसे ‘एसीयू-डॉलर,‘एसीयू-यूरो’तथा ‘एसीयू-येन’ के रूप मूल्यवर्गित किया जाता है जिसका मूल्य क्रमशः एक अमरीकी डॉलर, एक यूरो तथा एक जापानी येन के समतुल्य है। एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के अंतर्गत भुगतान की सभी लिखतें एशियाई मौद्रिक इकाई (एएमयू) के रुप में मूल्यवर्गित की जानी आवश्यक हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों द्वारा ऐसी लिखतों का निपटान ऐसे एसीयू-डॉलर खातों, एसीयू-यूरो खातों एवं एसीयू-येन खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए जो गैर-एसीयू लेनदेन के लिए खोले गए अन्य खातों यथा क्रमशः अमरीकी डॉलर, यूरो और जापानी येन खातों से भिन्न होने चाहिए। चूंकि ‘एसीयू-यूरो’की प्रोसेसिंग के लिए भुगतान चैनल की समीक्षा की जा रही है, इसलिए एसीयू-यूरो में किए जाने वाले परिचालनों को 1 जुलाई 2016 से अस्थायी रूप से बंद किया गया है तथा यूरो में किए जाने वाले व्यापार लेनदेन सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेन का अगली सूचना जारी किए जाने तक एसीयू तंत्र के बाहर निपटान करने की अनुमति दी गई है।

Authorized dealers may release foreign exchange upto USD 100,000 or its equivalent to resident Indians for medical treatment abroad on self declaration basis of essential details, without insisting on any estimate from a hospital/doctor in India/abroad. A person visiting abroad for medical treatment can obtain foreign exchange exceeding the above limit, provided the request is supported by an estimate from a hospital/doctor in India/abroad. This exchange is to meet the expenses involved in treatment and in addition to the amount referred to in paragraph 1 above.

उत्तर: एनईएफटी योजना में भाग लेने वाली सभी बैंक-शाखाओं के पास आईएफएससी की बैंक-वार सूची उपलब्ध है। एनईएफटी और उनके आईएफएससी में भाग लेने वाली बैंक-वार शाखाओं की सूची आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi/-/list-of-neft-enabled-bank-branches-bank-wise-indian-financial-system-code-updated-as-on-june-30-2023-2009-1 पर भी उपलब्ध है। सभी सदस्य बैंकों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने ग्राहकों को जारी किए गए चेक पर शाखा का आईएफएसई प्रिंट करें।

आवेदक को निर्धारित फॉर्म (Application in the prescribed form) (जैसा कि फेमा 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर एफईडी मास्टर निर्देश संख्या 18/2015-16 के भाग I: अनुबंध-I में दिया गया है) में अपना आवेदन अपेक्षित दस्तावेजों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत कार्यालय आता हो।

उत्तर: विदेश से भारत में आनेवाला व्यक्ति अपने साथ किसी सीमा के बिना विदेशी मुद्रा ले आ सकता है। तथापि यदि आए मुद्रा नोटों, बैंक नोटों, अथवा यात्री चेकों के रूप में साथ ले आए विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य 10,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक है तथा/ अथवा केवल विदेशी मुद्रा का मूल्य 5,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक है तो भारत में आगमन पर मुद्रा घोषणा फॉर्म (सीडीएफ़) में एयर पोर्ट पर कस्टम्स प्राधिकारियों को उसे घोषित किया जाना चाहिए।

उत्तर: आरबीआई का अनुमोदन तब आवश्यक है जब:

(i) प्रति वित्तीय वर्ष 10,00,000 अमरीकी डालर (एक मिलियन अमरीकी डालर) से अधिक के विप्रेषण हैं:

(ए) भारत से बाहर का निवासी जो किसी अन्य देश का नागरिक है, उसे विरासत, वसीयत अथवा उत्तराधिकार के कारण;

(बी) अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO) उसके अनिवासी साधारण खाते (NRO Account) में धारित शेष राशियों से / परिसंपत्तियों / उत्तराधिकार / विरासत के तौर पर अधिग्रहीत परिसंपत्तियों की बिक्री से आगम राशि के कारण;

(ii) यदि भारत से विप्रेषण न किया गया तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी ।

मूल पेपर टोकन खो जाने के मामले में, वि‍शेष अनुरोध पर और नि‍र्धारि‍त शुल्क अदा करने पर रसीदी चालान जारी कि‍या जाता है।

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