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जुलाई 12, 2018
रिपब्लिक ऑफ ज़ाम्बिया की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 18 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैंक/2018-19/20 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 04 12 जुलाई 2018 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, रिपब्लिक ऑफ ज़ाम्बिया की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 18 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ ज़ाम्बिया में प्री-फैब्रिकेटेड हैल्थ पोस्ट्स की स्थापना संबंधी परियोजना के अंतर्गत शेष कार्य को पूरा करने लिए से भारत सरकार द्वारा समर्थित USD 18 मिलियन (अठारह मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र)
भारिबैंक/2018-19/20 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 04 12 जुलाई 2018 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, रिपब्लिक ऑफ ज़ाम्बिया की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 18 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ ज़ाम्बिया में प्री-फैब्रिकेटेड हैल्थ पोस्ट्स की स्थापना संबंधी परियोजना के अंतर्गत शेष कार्य को पूरा करने लिए से भारत सरकार द्वारा समर्थित USD 18 मिलियन (अठारह मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र)
जून 19, 2018
उदारीकृत विप्रेषण योजना – आंकड़ों तथा परिभाषाओं को सुचारु बनाना
भारिबैंक/2017-18/204 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32 19 जून 2018 सभी श्रेणी-I के प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, उदारीकृत विप्रेषण योजना – आंकड़ों तथा परिभाषाओं को सुचारु बनानाकृपया दिनांक 06 जून 2018 को जारी वर्ष 2018-19 के द्वितीय द्वैमासिक नीति वक्तव्य में उल्लिखित “विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य” के पैराग्राफ-18 का संदर्भ ग्रहण करें। उल्लिखित नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के
भारिबैंक/2017-18/204 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32 19 जून 2018 सभी श्रेणी-I के प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, उदारीकृत विप्रेषण योजना – आंकड़ों तथा परिभाषाओं को सुचारु बनानाकृपया दिनांक 06 जून 2018 को जारी वर्ष 2018-19 के द्वितीय द्वैमासिक नीति वक्तव्य में उल्लिखित “विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य” के पैराग्राफ-18 का संदर्भ ग्रहण करें। उल्लिखित नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के
जून 15, 2018
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा (26 फरवरी, 2021 तक अद्यतनकृत)
आरबीआई/2017-18/199ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.31 15 जून, 2018 (26 फरवरी, 2021 तक अद्यतनकृत) सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्‍तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी1 के माध्‍यम से अधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 की अनुसूची–1 और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ आकर्षित किया जात
आरबीआई/2017-18/199ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.31 15 जून, 2018 (26 फरवरी, 2021 तक अद्यतनकृत) सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्‍तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी1 के माध्‍यम से अधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 की अनुसूची–1 और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ आकर्षित किया जात
जून 07, 2018
भारत में विदेशी निवेश- एकल मास्टर फॉर्म (सिंगल मास्टर फ़ॉर्म) में रिपोर्ट करना
भा.रि.बैंक/2017-18/194 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 30 07 जून 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, भारत में विदेशी निवेश- एकल मास्टर फॉर्म (सिंगल मास्टर फ़ॉर्म) में रिपोर्ट करना जैसे कि दिनांक 5 अप्रैल 2018 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में घोषित किया गया है भारत में विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशों के विद्यमान रिपोर्टिंग ढांचे को समेकित करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक एक एकल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ़) तैयार करेगा। एसएमएफ़ को ऑनलाइन तरीके से फ़
भा.रि.बैंक/2017-18/194 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 30 07 जून 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, भारत में विदेशी निवेश- एकल मास्टर फॉर्म (सिंगल मास्टर फ़ॉर्म) में रिपोर्ट करना जैसे कि दिनांक 5 अप्रैल 2018 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में घोषित किया गया है भारत में विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशों के विद्यमान रिपोर्टिंग ढांचे को समेकित करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक एक एकल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ़) तैयार करेगा। एसएमएफ़ को ऑनलाइन तरीके से फ़
जून 07, 2018
बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- ईसीबी 2 विवरणी के माध्यम से मासिक रिपोर्टिंग
भा.रि.बैंक/2017-18/193 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.29 07 जून 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/ महोदय, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- ईसीबी 2 विवरणी के माध्यम से मासिक रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी (ए.डी. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर दिनांक 1 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश सं. 18/2015-16 की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त मास्टर निदेश में अन्य बातों के साथ-साथ ईसीबी
भा.रि.बैंक/2017-18/193 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.29 07 जून 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/ महोदय, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- ईसीबी 2 विवरणी के माध्यम से मासिक रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी (ए.डी. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर दिनांक 1 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश सं. 18/2015-16 की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त मास्टर निदेश में अन्य बातों के साथ-साथ ईसीबी
जून 01, 2018
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं.फेमा 20(आर)(2)/2018-आरबी 01 जून, 2018 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2018 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा-47 के साथ पठित धारा 6 की उप- धारा (3) के खंड(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं.फेमा 20(आर)(2)/2018-आरबी 01 जून, 2018 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2018 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा-47 के साथ पठित धारा 6 की उप- धारा (3) के खंड(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति
मई 03, 2018
राजस्व आसूचना निदेशालय के साथ सूचनाएँ (डाटा) साझा करना
भा.रि.बैंक/2017-18/173 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 03 मई 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, राजस्व आसूचना निदेशालय के साथ सूचनाएँ (डाटा) साझा करना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी I) बैंकों का ध्यान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108-ए तथा 108-बी में निहित प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत दिनांक 14 दिसंबर 2017 के जी.एस.आर 1512(ई) के मार्फत यथा-अधिसूचित अधिसूचना सं.114/2017- कस्टम्स (एन.टी.) द्वारा अधिसूचित किए गए नियमों की ओर आकर्षित कि
भा.रि.बैंक/2017-18/173 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 03 मई 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, राजस्व आसूचना निदेशालय के साथ सूचनाएँ (डाटा) साझा करना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी I) बैंकों का ध्यान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108-ए तथा 108-बी में निहित प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत दिनांक 14 दिसंबर 2017 के जी.एस.आर 1512(ई) के मार्फत यथा-अधिसूचित अधिसूचना सं.114/2017- कस्टम्स (एन.टी.) द्वारा अधिसूचित किए गए नियमों की ओर आकर्षित कि
मई 03, 2018
सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश सीमाओं की निगरानी
भा.रि.बैंक/2017-18/172 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 27 [(1)/20(आर)] 03 मई 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश सीमाओं की निगरानी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी-श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान दिनांक 7 नवंबर 2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20(आर)/2017-आरबी द्वारा अधिसूचित तथा समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 की ओर आकृ
भा.रि.बैंक/2017-18/172 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 27 [(1)/20(आर)] 03 मई 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश सीमाओं की निगरानी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी-श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान दिनांक 7 नवंबर 2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20(आर)/2017-आरबी द्वारा अधिसूचित तथा समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 की ओर आकृ
मई 01, 2018
ऋण-लिखतों में विदेशी पोर्टफोलिया निवेशकों द्वारा निवेश – समीक्षा
आरबीआई/2017-18/170 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.26 1 मई 2018 सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया/महोदय ऋण-लिखतों में विदेशी पोर्टफोलिया निवेशकों द्वारा निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर वर्ग-I के बैंकों (ए.डी. वर्ग-I) का ध्‍यान 3 मई 2000 को अधिसूचना सं एफईएमए. 20/ 2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबन्‍ध (भारत से बाहर के निवासी व्‍यक्ति द्वारा प्रतिभूति का निर्गम अथवा अंतरण) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, की अनुसूची 5 और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ द
आरबीआई/2017-18/170 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.26 1 मई 2018 सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया/महोदय ऋण-लिखतों में विदेशी पोर्टफोलिया निवेशकों द्वारा निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर वर्ग-I के बैंकों (ए.डी. वर्ग-I) का ध्‍यान 3 मई 2000 को अधिसूचना सं एफईएमए. 20/ 2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबन्‍ध (भारत से बाहर के निवासी व्‍यक्ति द्वारा प्रतिभूति का निर्गम अथवा अंतरण) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, की अनुसूची 5 और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ द
अप्रैल 27, 2018
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण-लिखतों में निवेश - समीक्षा
आरबीआई/2017-18/168 ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला)परिपत्र सं. 24 27 अप्रैल 2018 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण-लिखतों में निवेश - समीक्षा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 (एडी श्रेणी-1) बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 5 और उसके अंतर्गत जारी संबंधित निदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसे 3 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा-20/
आरबीआई/2017-18/168 ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला)परिपत्र सं. 24 27 अप्रैल 2018 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण-लिखतों में निवेश - समीक्षा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 (एडी श्रेणी-1) बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 5 और उसके अंतर्गत जारी संबंधित निदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसे 3 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा-20/

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 16, 2025

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