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RBI Master Direction Overview

मास्टर दिशा-निर्देश अवलोकन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2016 से शुरू होने वाले सभी नियामक मामलों पर मास्टर निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है. मास्टर निर्देश बैंकिंग संबंधी समस्याओं और विदेशी मुद्रा लेन-देन सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के निर्देशों को समेकित करते हैं.

मास्टर डायरेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में उस विषय पर सभी निर्देशों को कवर करने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक मास्टर डायरेक्शन जारी करना शामिल है. सर्कुलर/प्रेस रिलीज के माध्यम से वर्ष के दौरान नियमों, विनियमन या पॉलिसी में कोई भी बदलाव किया जाता है. नियमों/विनियमों में बदलाव होने पर या पॉलिसी में बदलाव होने पर मास्टर डायरेक्शन को उपयुक्त और साथ ही अपडेट किया जाएगा. आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्टर दिशाओं में सभी परिवर्तन दिखाई देंगे, साथ ही उन तारीखों में जिन पर परिवर्तन किए जाते हैं.

जहां भी आवश्यक हो, समझने में आसान भाषा में मास्टर डायरेक्शन जारी करने के बाद नियमों और विनियमों का स्पष्टीकरण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) के माध्यम से जारी किया जाएगा. विभिन्न विषयों पर जारी मास्टर सर्कुलर का मौजूदा सेट इस विषय पर मास्टर डायरेक्शन के मुद्दे के साथ निकाला जाएगा.

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मास्टर निदेशों

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अक्‍तूबर 18, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024

आरबीआई/एफएमआईडी/2024-25/124 विबाविवि.एफएमआईडी.सं. 04/11.04.041/2024-25 18 अक्तूबर, 2024 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँच से संबंधित दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों आईडीएमडी.डीओडी.सं.5893/10.25.66/2007-08, दिनांक 27 मई, 2008 और आईडीएमडी.डीओडी.सं.13/10.25.66/2011-12, दिनांक 18 नवंबर, 2011 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

आरबीआई/एफएमआईडी/2024-25/124 विबाविवि.एफएमआईडी.सं. 04/11.04.041/2024-25 18 अक्तूबर, 2024 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँच से संबंधित दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों आईडीएमडी.डीओडी.सं.5893/10.25.66/2007-08, दिनांक 27 मई, 2008 और आईडीएमडी.डीओडी.सं.13/10.25.66/2011-12, दिनांक 18 नवंबर, 2011 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

जुलाई 30, 2024
गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश

आरबीआई/डीपीएसएस/2024-25/123 सीओ.डीपीएसएस.ओवीआरएसटी.सं.एस447/06-26-002/2024-25 30 जुलाई, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और संरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) मौजूदा और उभरती सूचना प्रणालियों और साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति आघात-सहनीय हैं, 08 अप्रैल, 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के हिस्से के रूप में जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि आरबीआई भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीओएस) के लिए साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निदेश जारी करेगा।

आरबीआई/डीपीएसएस/2024-25/123 सीओ.डीपीएसएस.ओवीआरएसटी.सं.एस447/06-26-002/2024-25 30 जुलाई, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और संरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) मौजूदा और उभरती सूचना प्रणालियों और साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति आघात-सहनीय हैं, 08 अप्रैल, 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के हिस्से के रूप में जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि आरबीआई भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीओएस) के लिए साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निदेश जारी करेगा।

जुलाई 30, 2024
Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters

RBI/DoR/2024-25/122 DoR.FIN.REC.No.31/20.16.003/2024-25 July 30, 2024 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payments Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters This Master Direction on wilful defaulters serves as a comprehensive guideline delineating the regulatory framework and procedures for classification of borrowers as wilful defaulters. This directive plays a crucial role in maintaining the integrity of the financial system by outlining the measures and consequences for those borrowers who deliberately default on their financial obligations.

RBI/DoR/2024-25/122 DoR.FIN.REC.No.31/20.16.003/2024-25 July 30, 2024 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payments Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters This Master Direction on wilful defaulters serves as a comprehensive guideline delineating the regulatory framework and procedures for classification of borrowers as wilful defaulters. This directive plays a crucial role in maintaining the integrity of the financial system by outlining the measures and consequences for those borrowers who deliberately default on their financial obligations.

जुलाई 24, 2024
मास्टर निदेश - पारदेशीय निवेश

भा.रि.बैंक/विमुवि/2024-2025/121 विमुवि मास्टर निदेश सं.15/2024-25 24 जुलाई 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय मास्टर निदेश - पारदेशीय निवेश भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले पारदेशीय निवेश भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं.जीएसआर.646 (ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 (ओआई नियमावली) एवं दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं. फेमा 400/2022-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 (ओआई विनियमावली) के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं।

भा.रि.बैंक/विमुवि/2024-2025/121 विमुवि मास्टर निदेश सं.15/2024-25 24 जुलाई 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय मास्टर निदेश - पारदेशीय निवेश भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले पारदेशीय निवेश भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं.जीएसआर.646 (ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 (ओआई नियमावली) एवं दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं. फेमा 400/2022-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 (ओआई विनियमावली) के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं।

जुलाई 15, 2024
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/120 प.वि.कें.का.एफएमजी.एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45के, 45एल और 45एम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 अनुबंध के रूप में संलग्न है। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 29 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को अधिक्रमित करेंगे।

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/120 प.वि.कें.का.एफएमजी.एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45के, 45एल और 45एम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 अनुबंध के रूप में संलग्न है। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 29 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को अधिक्रमित करेंगे।

जुलाई 15, 2024
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/119 प.वि.कें.का.एफ़एमजी.एसईसी.सं.6/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया संलग्न अनुलग्नक के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (यूसीबी / एसटीसीबी / सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024’ देखें। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - 'वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' (डीसीबीआर.कें.का.बीपीडी.एमसी.सं.1 / 12.05.001/2015-16) को अधिक्रमित करेंगे।

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/119 प.वि.कें.का.एफ़एमजी.एसईसी.सं.6/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया संलग्न अनुलग्नक के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (यूसीबी / एसटीसीबी / सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024’ देखें। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - 'वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' (डीसीबीआर.कें.का.बीपीडी.एमसी.सं.1 / 12.05.001/2015-16) को अधिक्रमित करेंगे।

जुलाई 15, 2024
वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश

भारिबैं/ प.वि.कें.का/2024-25/118 प.वि.कें.का.एफएमजी. एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) महोदया/महोदय, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया अनुलग्नक के रूप में संलग्न 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024' देखें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ए और अध्याय III-बी और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये निदेश इस विषय पर पूर्व में जारी निदेशों, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निदेश 2016 (संदर्भ. डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17) दिनांक 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई, 2017 तक अद्यतित) को अधिक्रमित करेंगे।

भारिबैं/ प.वि.कें.का/2024-25/118 प.वि.कें.का.एफएमजी. एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) महोदया/महोदय, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया अनुलग्नक के रूप में संलग्न 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024' देखें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ए और अध्याय III-बी और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये निदेश इस विषय पर पूर्व में जारी निदेशों, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निदेश 2016 (संदर्भ. डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17) दिनांक 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई, 2017 तक अद्यतित) को अधिक्रमित करेंगे।

मई 08, 2024
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (केन्‍द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश, 2024

आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.023/2024-25 08 मई, 2024 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (केन्‍द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश, 2024 कृपया 06 फरवरी 2020 को जारी किए गए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2019-20 के एक भाग के तौर पर घोषित विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों के बारे में दिए गए वक्‍तव्‍य के पैराग्राफ 10 का संदर्भ लें, जो केन्‍द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए डेरिवेटिव (एनसीसीडी) हेतु विचरण मार्जिन (वीएम) और प्रारंभिक मार्जिन (आईएम) के विनिमय हेतु निदेशों को जारी करने के बारे है।

आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.023/2024-25 08 मई, 2024 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (केन्‍द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश, 2024 कृपया 06 फरवरी 2020 को जारी किए गए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2019-20 के एक भाग के तौर पर घोषित विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों के बारे में दिए गए वक्‍तव्‍य के पैराग्राफ 10 का संदर्भ लें, जो केन्‍द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए डेरिवेटिव (एनसीसीडी) हेतु विचरण मार्जिन (वीएम) और प्रारंभिक मार्जिन (आईएम) के विनिमय हेतु निदेशों को जारी करने के बारे है।

अप्रैल 24, 2024
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024

भा.रि.बैंक/विवि/2024-25/116 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.16/26.03.001/2024-25 24 अप्रैल 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के समाधान में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली की समग्र सेहत में सुधार होता है। एआरसी की विवेकपूर्ण और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्दवारा मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) निदेश, 2024 (निदेश) जारी करता है, जो इसके बाद निर्दिष्ट है। ये निदेश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3, 9, 10, 12 और 12 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। भवदीय (जे. पी. शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक

भा.रि.बैंक/विवि/2024-25/116 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.16/26.03.001/2024-25 24 अप्रैल 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के समाधान में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली की समग्र सेहत में सुधार होता है। एआरसी की विवेकपूर्ण और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्दवारा मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) निदेश, 2024 (निदेश) जारी करता है, जो इसके बाद निर्दिष्ट है। ये निदेश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3, 9, 10, 12 और 12 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। भवदीय (जे. पी. शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक

अप्रैल 01, 2024
जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2024 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना

जाली नोटों पर मास्टर निदेश,2024- पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना आरबीआई/2024-25/ डीसीएम(एफएनवीडी) सं. G4 /16.01.05/2024-25 01 अप्रैल, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी  सभी बैंक महोदय / महोदया, जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2024 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना

जाली नोटों पर मास्टर निदेश,2024- पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना आरबीआई/2024-25/ डीसीएम(एफएनवीडी) सं. G4 /16.01.05/2024-25 01 अप्रैल, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी  सभी बैंक महोदय / महोदया, जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2024 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना

अप्रैल 01, 2024
मास्टर निदेश- आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कमी के लिए मुद्रा तिजोरियों एवं बैंक शाखाओं हेतु अर्थ दण्ड योजना

DCM (CC) No.G-1/ 03.44.01/ 2024-25 April 01, 2024 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officers All banks Madam / Dear Sir, Master Direction – Scheme of Penalties for bank branches and Currency Chests for deficiency in rendering customer service to the members of public In terms of the Preamble to and Section 45 of the RBI Act, 1934 and Section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949; Reserve Bank of India issues guidelines / instructions for realising the objectives of Clean Note Policy and enhancing the operational efficiency as part of currency management. In order to ensure that all bank branches provide proper customer service, the Bank has formulated a Scheme of Penalties for bank branches including Currency Chests, for deficiency in rendering customer service to the members of public.

DCM (CC) No.G-1/ 03.44.01/ 2024-25 April 01, 2024 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officers All banks Madam / Dear Sir, Master Direction – Scheme of Penalties for bank branches and Currency Chests for deficiency in rendering customer service to the members of public In terms of the Preamble to and Section 45 of the RBI Act, 1934 and Section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949; Reserve Bank of India issues guidelines / instructions for realising the objectives of Clean Note Policy and enhancing the operational efficiency as part of currency management. In order to ensure that all bank branches provide proper customer service, the Bank has formulated a Scheme of Penalties for bank branches including Currency Chests, for deficiency in rendering customer service to the members of public.

फ़रवरी 29, 2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (भारत बिल भुगतान प्रणाली) दिशानिदेश, 2024

RBI/DoS. DSG / 2023-24 /111 CO.DPSS.POLC.No. S1114 / 02-27-020 / 2023-2024 February 29, 2024 The Chairman / Managing Director / Chief Executive
All Scheduled Commercial Banks including RRBs /
Urban Cooperative Banks / State Cooperative Banks / District Central Cooperative Banks / NPCI Bharat BillPay Limited / Non-bank Payment System Participants

RBI/DoS. DSG / 2023-24 /111 CO.DPSS.POLC.No. S1114 / 02-27-020 / 2023-2024 February 29, 2024 The Chairman / Managing Director / Chief Executive
All Scheduled Commercial Banks including RRBs /
Urban Cooperative Banks / State Cooperative Banks / District Central Cooperative Banks / NPCI Bharat BillPay Limited / Non-bank Payment System Participants

फ़रवरी 27, 2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणियों की प्रस्तुति) निदेश – 2024

आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

जनवरी 03, 2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) निदेश, 2024

आरबीआई/एफएमआरडी/2023-24/109 एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.02.001/2023-24 03 जनवरी 2024 प्रति, सभी पात्र बाज़ार प्रतिभागी महोदय/महोदया, मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) निदेश, 2024 कृपया मुद्रा बाजार निदेशों की व्यापक समीक्षा के संबंध में 06 जून 2019 को 2019-20 के दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में घोषित, विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का पैराग्राफ 6 देखें। तदनुसार, कॉल, नोटिस और टर्म मनी, जमा प्रमाणपत्र और एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पर प्रारूप निदेशों को 04 दिसंबर 2020 को बाजार के फीडबैक के लिए जारी किया गया था। मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट) निदेश, 2021 और मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (जमा प्रमाणपत्र) निदेश, 2021 क्रमशः 01 अप्रैल 2021 और 04 जून 2021 को जारी किए गए थे।

आरबीआई/एफएमआरडी/2023-24/109 एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.02.001/2023-24 03 जनवरी 2024 प्रति, सभी पात्र बाज़ार प्रतिभागी महोदय/महोदया, मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) निदेश, 2024 कृपया मुद्रा बाजार निदेशों की व्यापक समीक्षा के संबंध में 06 जून 2019 को 2019-20 के दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में घोषित, विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का पैराग्राफ 6 देखें। तदनुसार, कॉल, नोटिस और टर्म मनी, जमा प्रमाणपत्र और एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पर प्रारूप निदेशों को 04 दिसंबर 2020 को बाजार के फीडबैक के लिए जारी किया गया था। मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट) निदेश, 2021 और मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (जमा प्रमाणपत्र) निदेश, 2021 क्रमशः 01 अप्रैल 2021 और 04 जून 2021 को जारी किए गए थे।

दिसंबर 29, 2023
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023

RBI/2022-2023/108  CEPD.PRD. No. S1228 /13.01.019 /2023-24 December 29, 2023 (1) Chairman/Managing Director/CEO of All Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) (2) Chairman/Managing Director/CEO of All NBFCs (3) Chairman/Managing Director/CEO of Non-Bank System Participants (4) Chairman/Managing Director/CEO of All Credit Information Companies

RBI/2022-2023/108  CEPD.PRD. No. S1228 /13.01.019 /2023-24 December 29, 2023 (1) Chairman/Managing Director/CEO of All Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) (2) Chairman/Managing Director/CEO of All NBFCs (3) Chairman/Managing Director/CEO of Non-Bank System Participants (4) Chairman/Managing Director/CEO of All Credit Information Companies

नवंबर 07, 2023
सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश

आरबीआई/2023-24/107
डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023-24

7 नवम्बर, 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);
लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक;
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ;
ऋण सूचना कंपनियाँ; और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी)

महोदया/महोदय,

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश

आरबीआई/2023-24/107
डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023-24

7 नवम्बर, 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);
लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक;
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ;
ऋण सूचना कंपनियाँ; और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी)

महोदया/महोदय,

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश

अक्‍तूबर 19, 2023
अपडेट हो गया है: 10 Oct, 2024
मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 (10 अक्तूबर 2024 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/गैबैविवि/2023-24/106 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 45/03.10.119/2023-24 अक्तूबर 19, 2023 (10 अक्तूबर 2024 को अद्यतन किया गया) (21 मार्च 2024 को अद्यतन किया गया) (10 नवंबर 2023 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार इस तरह से होने से रोकने के लिए जो निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित में न हो या ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हित में न हो, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जेए, 45के, 45एल और 45एम और और फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 (अधिनियम 2012 का 12) की धारा 31ए और धारा 6 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के निरसन के पश्चात मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 (निदेश), इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है , जारी करता है। (जे. पी. शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/गैबैविवि/2023-24/106 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 45/03.10.119/2023-24 अक्तूबर 19, 2023 (10 अक्तूबर 2024 को अद्यतन किया गया) (21 मार्च 2024 को अद्यतन किया गया) (10 नवंबर 2023 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार इस तरह से होने से रोकने के लिए जो निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित में न हो या ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हित में न हो, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जेए, 45के, 45एल और 45एम और और फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 (अधिनियम 2012 का 12) की धारा 31ए और धारा 6 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के निरसन के पश्चात मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 (निदेश), इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है , जारी करता है। (जे. पी. शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक

सितंबर 21, 2023
Master Direction - Reserve Bank of India (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investments, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023

RBI/DoR/2023-24/105
DoR.FIN.REC.40/01.02.000/2023-24

September 21, 2023

Master Direction - Reserve Bank of India (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investments, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023

In exercise of the powers conferred by Section 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India (hereinafter called the Reserve Bank) being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest and in the interest of financial sector policy so to do, hereby, issues the Directions hereinafter specified.

RBI/DoR/2023-24/105
DoR.FIN.REC.40/01.02.000/2023-24

September 21, 2023

Master Direction - Reserve Bank of India (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investments, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023

In exercise of the powers conferred by Section 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India (hereinafter called the Reserve Bank) being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest and in the interest of financial sector policy so to do, hereby, issues the Directions hereinafter specified.

सितंबर 12, 2023
मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2023

आरबीआई/विवि/2023-24/104
विवि.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24

12 सितंबर, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय / महोदया

मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2023

आरबीआई/विवि/2023-24/104
विवि.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24

12 सितंबर, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय / महोदया

मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2023

जून 26, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक - परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं पर मास्टर निदेश

आरबीआई/विवि./2023-24/103
विवि.ओआरजी.आरईसी.22/21.06.050/2023-24

26 जून 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक - परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं पर मास्टर निदेश

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंकने, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतदद्वारा इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी किया है। इन निदेशों के अंतर्गत निर्दिष्ट वाणिज्यिक बैंक ('प्रयोज्यता' के तहत कवर) को परिचालन जोखिम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के लिए पर्याप्त नियामक पूंजी रखने की आवश्यकता है।

भाग ए

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएँ) निदेश, 2023 कहा जाएगा।

2. प्रभावी तिथि

2.1 इन निदेशों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अलग से सूचित की जाएगी।

2.2 न्यूनतम परिचालन जोखिम पूंजी (ओआरसी) अपेक्षाओं को मापने के सभी मौजूदा दृष्टिकोण अर्थात बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए), मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) / वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण (एएसए) और उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए), इन निदेशों के प्रभावी होने परही नए मानकीकृत दृष्टिकोण (इसके बाद 'बासल III मानकीकृत दृष्टिकोण' कहा जाएगा) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2.3 तब तक, न्यूनतम परिचालन जोखिम विनियामक पूंजी अपेक्षाओं का परिकलन समय-समय पर संशोधित परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023 दिनांक 12 मई 2023 के माध्यम से जारी 'मास्टर परिपत्र – बासल III पूंजी विनियमन' के पैरा 9 में निहित अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा।

3. प्रयोज्यता

3.1 इन निदेशों के प्रावधान सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे।

3.2 आवेदन का दायरा समय-समय पर संशोधित परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मई 2023 द्वारा जारी 'मास्टर परिपत्र – बासल III पूंजी विनियमन ' के पैराग्राफ 3 के अनुसार होगा।

3.3 इन निदेशों के भाग ए में निहित प्रावधान अनिवार्य हैं। बैंकों को भाग बी में सूचीबद्ध दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाग सी और भाग डी में क्रमशः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और उदाहरण शामिल हैं (बैंकों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए)।

आरबीआई/विवि./2023-24/103
विवि.ओआरजी.आरईसी.22/21.06.050/2023-24

26 जून 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक - परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं पर मास्टर निदेश

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंकने, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतदद्वारा इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी किया है। इन निदेशों के अंतर्गत निर्दिष्ट वाणिज्यिक बैंक ('प्रयोज्यता' के तहत कवर) को परिचालन जोखिम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के लिए पर्याप्त नियामक पूंजी रखने की आवश्यकता है।

भाग ए

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएँ) निदेश, 2023 कहा जाएगा।

2. प्रभावी तिथि

2.1 इन निदेशों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अलग से सूचित की जाएगी।

2.2 न्यूनतम परिचालन जोखिम पूंजी (ओआरसी) अपेक्षाओं को मापने के सभी मौजूदा दृष्टिकोण अर्थात बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए), मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) / वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण (एएसए) और उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए), इन निदेशों के प्रभावी होने परही नए मानकीकृत दृष्टिकोण (इसके बाद 'बासल III मानकीकृत दृष्टिकोण' कहा जाएगा) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2.3 तब तक, न्यूनतम परिचालन जोखिम विनियामक पूंजी अपेक्षाओं का परिकलन समय-समय पर संशोधित परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023 दिनांक 12 मई 2023 के माध्यम से जारी 'मास्टर परिपत्र – बासल III पूंजी विनियमन' के पैरा 9 में निहित अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा।

3. प्रयोज्यता

3.1 इन निदेशों के प्रावधान सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे।

3.2 आवेदन का दायरा समय-समय पर संशोधित परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मई 2023 द्वारा जारी 'मास्टर परिपत्र – बासल III पूंजी विनियमन ' के पैराग्राफ 3 के अनुसार होगा।

3.3 इन निदेशों के भाग ए में निहित प्रावधान अनिवार्य हैं। बैंकों को भाग बी में सूचीबद्ध दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाग सी और भाग डी में क्रमशः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और उदाहरण शामिल हैं (बैंकों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए)।

अप्रैल 10, 2023
सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश
आरबीआई/2023-24/102 पवि.कें.का.सीएसआईटीईजी/एसईसी.1/31.01.015/2023-24 10 अप्रैल 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); स्थानीय क्षेत्र के बैंक; लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; क्रेडिट सूचना कंपनियां; और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) महोदया/महोदय सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास
आरबीआई/2023-24/102 पवि.कें.का.सीएसआईटीईजी/एसईसी.1/31.01.015/2023-24 10 अप्रैल 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); स्थानीय क्षेत्र के बैंक; लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; क्रेडिट सूचना कंपनियां; और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) महोदया/महोदय सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास
अप्रैल 03, 2023
मुद्रा तिजोरियों एवं अन्य बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित “मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना” (सीडीईएस) हेतु प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा पर मास्टर दिशानिर्देश
आरबीआई/2023-24/99 डीसीएम(सीसी) सं.G-5/03.41.01/2023-24 03 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों एवं अन्य बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित “मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना” (सीडीईएस) हेतु प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा पर मास्टर दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत
आरबीआई/2023-24/99 डीसीएम(सीसी) सं.G-5/03.41.01/2023-24 03 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों एवं अन्य बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित “मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना” (सीडीईएस) हेतु प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा पर मास्टर दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत
अप्रैल 03, 2023
मास्टर निदेश - आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कमी के लिए मुद्रा तिजोरियों एवं बैंक शाखाओं हेतु अर्थ दण्ड योजना
आरबीआई/2023-24/100 डीसीएम (सीसी) सं.G-3/03.44.01/2023-24 03 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मास्टर निदेश - आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कमी के लिए मुद्रा तिजोरियों एवं बैंक शाखाओं हेतु अर्थ दण्ड योजना आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अनुसार ; भारतीय रिजर्व बैंक, स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को साकार करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए
आरबीआई/2023-24/100 डीसीएम (सीसी) सं.G-3/03.44.01/2023-24 03 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मास्टर निदेश - आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कमी के लिए मुद्रा तिजोरियों एवं बैंक शाखाओं हेतु अर्थ दण्ड योजना आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अनुसार ; भारतीय रिजर्व बैंक, स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को साकार करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए
अप्रैल 03, 2023
मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर मास्टर निदेश
आरबीआई/2023-24/101 डीसीएम(सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2023-24 03 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी धारित सभी बैंक) महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर मास्टर निदेश आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिशानिर्देश / अनुदेश जारी करता है।
आरबीआई/2023-24/101 डीसीएम(सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2023-24 03 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी धारित सभी बैंक) महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर मास्टर निदेश आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिशानिर्देश / अनुदेश जारी करता है।
अप्रैल 03, 2023
जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2023 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना
आरबीआई/2023-24/98 डीसीएम(एफएनवीडी) सं.जी–1/16.01.05/2023-24 03 अप्रैल, 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बैंक महोदय / महोदया, जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2023 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नकली नोटों पर बैंकों को कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. इस विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों/अनुदेशों/निर्देशों को शामिल और अद्यतित करते हुए एक मास्टर निदेश तैयार किया गया है ताकि बैंकों को जाली नोट पर सभी मौजूदा
आरबीआई/2023-24/98 डीसीएम(एफएनवीडी) सं.जी–1/16.01.05/2023-24 03 अप्रैल, 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बैंक महोदय / महोदया, जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2023 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नकली नोटों पर बैंकों को कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. इस विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों/अनुदेशों/निर्देशों को शामिल और अद्यतित करते हुए एक मास्टर निदेश तैयार किया गया है ताकि बैंकों को जाली नोट पर सभी मौजूदा
अप्रैल 03, 2023
अपडेट हो गया है: 3 Apr, 2023
मास्टर निदेश - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा (15 मई 2023 को अद्यतन)
आरबीआई/2023-24/97 डीसीएम (एनई)सं.जी-2/08.07.18/2023-24 03 अप्रैल 2023 (15 मई 2023 को अद्यतन) अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28, 38, 39, 58(1) और 58(2)(q) के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सार्वजनिक हित मे इसकी आवश्यकता समझकर, भारतीय रिजर्व बैंक निर्दिष्ट निदेश जारी क
आरबीआई/2023-24/97 डीसीएम (एनई)सं.जी-2/08.07.18/2023-24 03 अप्रैल 2023 (15 मई 2023 को अद्यतन) अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28, 38, 39, 58(1) और 58(2)(q) के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सार्वजनिक हित मे इसकी आवश्यकता समझकर, भारतीय रिजर्व बैंक निर्दिष्ट निदेश जारी क
अप्रैल 01, 2023
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2023
RBI/2023-24/96 DOR.MRG.REC.01/00-00-011/2023-24 April 1, 2023 All Primary (Urban) Co-operative Banks Madam / Sir, Master Direction – Reserve Bank of India (Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Primary (Urban) Co-operative Banks) Directions, 2023 The Reserve Bank of India has, from time to time, issued several guidelines / instructions / directives to the banks on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment P
RBI/2023-24/96 DOR.MRG.REC.01/00-00-011/2023-24 April 1, 2023 All Primary (Urban) Co-operative Banks Madam / Sir, Master Direction – Reserve Bank of India (Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Primary (Urban) Co-operative Banks) Directions, 2023 The Reserve Bank of India has, from time to time, issued several guidelines / instructions / directives to the banks on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment P
जनवरी 16, 2023
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता) निदेश, 2023
विषय वस्तु प्रस्तावना अध्याय I प्रारंभिक 1 लघु शीर्षक और प्रारंभ 2 प्रयोज्यता 3 परिभाषाएँ अध्याय II अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन 4 पूर्वानुमोदन की प्रक्रिया अध्याय III निरंतर निगरानी की व्यवस्था 5 समुचित सावधानी 6 बैं. वि. अधिनियम, 1949 की धारा 12बी (1) के उल्लंघन का पता लगाना 7 बैंकिंग कंपनी में विविधीकृत शेयरधारिता 8 रिपोर्टिंग आवश्यकताएं अध्याय IV निरस्तीकरण और अन्य प्रावधान   प्रपत्र प्रपत्र ए1 "प्रमुख शेयरधारिता" पर बैंकिंग कंपनी की टिप्पणियां प्रपत्र ए2 शेय
विषय वस्तु प्रस्तावना अध्याय I प्रारंभिक 1 लघु शीर्षक और प्रारंभ 2 प्रयोज्यता 3 परिभाषाएँ अध्याय II अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन 4 पूर्वानुमोदन की प्रक्रिया अध्याय III निरंतर निगरानी की व्यवस्था 5 समुचित सावधानी 6 बैं. वि. अधिनियम, 1949 की धारा 12बी (1) के उल्लंघन का पता लगाना 7 बैंकिंग कंपनी में विविधीकृत शेयरधारिता 8 रिपोर्टिंग आवश्यकताएं अध्याय IV निरस्तीकरण और अन्य प्रावधान   प्रपत्र प्रपत्र ए1 "प्रमुख शेयरधारिता" पर बैंकिंग कंपनी की टिप्पणियां प्रपत्र ए2 शेय
दिसंबर 12, 2022
अपडेट हो गया है: 15 Apr, 2024
मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022(दिनांक 15 अप्रैल,2024 को अद्यतित)

आरबीआई/2022-23/94 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या.20 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022 प्राधिकृत डीलर श्रेणी - I (एडी श्रेणी -1) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित फेमा, 1999 (1999 का 42वां अधिनियम) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (एच) के तहत जारी समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्

आरबीआई/2022-23/94 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या.20 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022 प्राधिकृत डीलर श्रेणी - I (एडी श्रेणी -1) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित फेमा, 1999 (1999 का 42वां अधिनियम) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (एच) के तहत जारी समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्

अगस्त 22, 2022
विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022
भा.रि.बैंक/2022-2023/110 ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.12 22 अगस्त, 2022 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला पारदेशीय निवेश भारतीय उद्यमियों को व्यापार-वृद्धि के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक अवसर प्रदान करते हुए, उनके कारोबार की मात्रा और उसका दायरा बढ़ाने का कार्य करता है। इस तरह के उद्यम प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, अपेक्षाकृत अधिक व्यापक वैश
भा.रि.बैंक/2022-2023/110 ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.12 22 अगस्त, 2022 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला पारदेशीय निवेश भारतीय उद्यमियों को व्यापार-वृद्धि के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक अवसर प्रदान करते हुए, उनके कारोबार की मात्रा और उसका दायरा बढ़ाने का कार्य करता है। इस तरह के उद्यम प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, अपेक्षाकृत अधिक व्यापक वैश
जून 01, 2022
मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (विचरण मार्जिन) निदेश, 2022
आरबीआई/2022-23/93 एफएमआरडी.डीआईआरडी.02/14.01.023/2022-23 01 जून 2022 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (विचरण मार्जिन) निदेश, 2022 कृपया 06 फरवरी 2020 को जारी किए गए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक
आरबीआई/2022-23/93 एफएमआरडी.डीआईआरडी.02/14.01.023/2022-23 01 जून 2022 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (विचरण मार्जिन) निदेश, 2022 कृपया 06 फरवरी 2020 को जारी किए गए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक
अप्रैल 21, 2022
अपडेट हो गया है: 3 Jul, 2024
मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022 (07 मार्च 2024 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/2022-23/92 विवि.एयूटी.आरईसी.सं.27/24.01.041/2022-23 21 अप्रैल 2022 मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए तथा धारा 56 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1

आरबीआई/2022-23/92 विवि.एयूटी.आरईसी.सं.27/24.01.041/2022-23 21 अप्रैल 2022 मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए तथा धारा 56 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1

अप्रैल 01, 2022
मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग में कमी के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2022-23/91 डीसीएम(सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2022-23 01 अप्रैल 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग में कमी के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर
आरबीआई/2022-23/91 डीसीएम(सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2022-23 01 अप्रैल 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग में कमी के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर
अप्रैल 01, 2022
मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर "मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस)" हेतु प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2022-23/90 डीसीएम(सीसी) सं.जी-3/03.41.01/2022-23 01 अप्रैल 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष
आरबीआई/2022-23/90 डीसीएम(सीसी) सं.जी-3/03.41.01/2022-23 01 अप्रैल 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष
मार्च 14, 2022
अपडेट हो गया है: 25 Jul, 2022
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022
आरबीआई/विवि/2021-22/89 विवि.एफआईएन.आरईसी.95/03.10.038/2021-22 14 मार्च 2022 (25 जुलाई 2022 को अद्यतन किया गया) सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक
आरबीआई/विवि/2021-22/89 विवि.एफआईएन.आरईसी.95/03.10.038/2021-22 14 मार्च 2022 (25 जुलाई 2022 को अद्यतन किया गया) सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक
फ़रवरी 10, 2022
मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव) दिशानिदेश, 2022
आरबीआई/2021-22/88 एफएमआरडी.डीआईआरडी.10/14.03.004/2021-22 फरवरी 10, 2022 प्रति, मार्केट के सभी पात्र सहभागी महोदया/ महोदया, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव) दिशानिदेश, 2022 कृपया 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए द्विमासिक
आरबीआई/2021-22/88 एफएमआरडी.डीआईआरडी.10/14.03.004/2021-22 फरवरी 10, 2022 प्रति, मार्केट के सभी पात्र सहभागी महोदया/ महोदया, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव) दिशानिदेश, 2022 कृपया 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए द्विमासिक
अक्‍तूबर 26, 2021
अपडेट हो गया है: 31 Mar, 2022
मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 (08 अप्रैल 2024 तक अद्यतन)

आरबीआई/डीओआर/2021-22/87 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.61/21.01.002/2021-22 26 अक्तूबर 2021 (08 अप्रैल 2024 तक अद्यतन) (11 अगस्त 2022 तक अद्यतन) (31 मार्च 2022 तक अद्यतन) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड पर स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को कई दिशा-निर्देश/ अनुदेश/ निदेश जारी किए हैं। 2. स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को एक ही स्थान पर सभी वर्तमान निदेशों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु, इस विषय पर जारी सभी मौजूदा दिशा-निर्देशों/ अनुदेशों/ निदेशों को शामिल करते हुए मास्टर निदेश तैयार की गई है। 3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस दिशा में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश जारी किया गया है।

आरबीआई/डीओआर/2021-22/87 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.61/21.01.002/2021-22 26 अक्तूबर 2021 (08 अप्रैल 2024 तक अद्यतन) (11 अगस्त 2022 तक अद्यतन) (31 मार्च 2022 तक अद्यतन) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड पर स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को कई दिशा-निर्देश/ अनुदेश/ निदेश जारी किए हैं। 2. स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को एक ही स्थान पर सभी वर्तमान निदेशों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु, इस विषय पर जारी सभी मौजूदा दिशा-निर्देशों/ अनुदेशों/ निदेशों को शामिल करते हुए मास्टर निदेश तैयार की गई है। 3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस दिशा में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश जारी किया गया है।

सितंबर 24, 2021
अपडेट हो गया है: 28 Dec, 2023
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 (28 दिसंबर 2023 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 24 सितंबर, 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/

आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 24 सितंबर, 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/

सितंबर 24, 2021
अपडेट हो गया है: 5 Dec, 2022
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन)
भारिबैं/डीओआर/2021-22/85 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 24 सितंबर 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाब
भारिबैं/डीओआर/2021-22/85 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 24 सितंबर 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाब
सितंबर 16, 2021
मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव में मार्केट मेकर्स) निदेश, 2021
आरबीआई/एफएमआरडी/2021-22/84 एफएमआरडी.एफएमडी.07/02.03.247/2021-22 16 सितम्‍बर 2021 प्रति, बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया/ महोदया, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव में मार्केट मेकर्स) निदेश, 2021 कृपया 04 दिसम्‍बर 2020 को
आरबीआई/एफएमआरडी/2021-22/84 एफएमआरडी.एफएमडी.07/02.03.247/2021-22 16 सितम्‍बर 2021 प्रति, बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया/ महोदया, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव में मार्केट मेकर्स) निदेश, 2021 कृपया 04 दिसम्‍बर 2020 को
अगस्त 30, 2021
अपडेट हो गया है: 25 Aug, 2023
वित्तीय विवरणों पर मास्टर निदेश - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण (01 अप्रैल 2024 को अपडेट किया गया)

भारिबैं/डीओआर/2021-22/83 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 30 अगस्त 2021 (20 फरवरी 2023 को अपडेट किया गया) (13 दिसम्बर 2022 को अपडेट किया गया) (11 अक्टूबर 2022 को अपडेट किया गया) (19 मई 2022 को अपडेट किया गया) (15 नवंबर, 2021 को अ

भारिबैं/डीओआर/2021-22/83 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 30 अगस्त 2021 (20 फरवरी 2023 को अपडेट किया गया) (13 दिसम्बर 2022 को अपडेट किया गया) (11 अक्टूबर 2022 को अपडेट किया गया) (19 मई 2022 को अपडेट किया गया) (15 नवंबर, 2021 को अ

अगस्त 27, 2021
अपडेट हो गया है: 23 Feb, 2024
पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश (23 फरवरी, 2024 को संशोधित किया गया)

आरबीआई/डीपीएसएस/2021-22/82 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-479/02.14.006/2021-22 27 अगस्त 2021 (10 फरवरी, 2023 को संशोधित किया गया) (12 नवंबर, 2021 को संशोधित किया गया) सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और प्रणाली सहभागी मह

आरबीआई/डीपीएसएस/2021-22/82 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-479/02.14.006/2021-22 27 अगस्त 2021 (10 फरवरी, 2023 को संशोधित किया गया) (12 नवंबर, 2021 को संशोधित किया गया) सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और प्रणाली सहभागी मह

अगस्त 25, 2021
अपडेट हो गया है: 8 Dec, 2022
मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (08 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया)
RBI/DOR/2021-22/81 DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 August 25, 2021 (Updated as on December 8, 2022) (Updated as on April 8, 2022) (Updated as on March 31, 2022) (Updated as on March 23, 2022) All Commercial Banks (excluding RRBs) Dear Sir / Ma
RBI/DOR/2021-22/81 DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 August 25, 2021 (Updated as on December 8, 2022) (Updated as on April 8, 2022) (Updated as on March 31, 2022) (Updated as on March 23, 2022) All Commercial Banks (excluding RRBs) Dear Sir / Ma
जुलाई 20, 2021
अपडेट हो गया है: 25 Sep, 2023
मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश-2021 (06 अप्रैल 2022 को अद्यतन किया गया)

भारिबैं/विवि/2021-22/80 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 20 जुलाई 2021 (06 अप्रैल 2022 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश-2021 बैंककारी

भारिबैं/विवि/2021-22/80 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 20 जुलाई 2021 (06 अप्रैल 2022 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश-2021 बैंककारी

जून 04, 2021
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा प्रमाण-पत्र) निदेश, 2021
आरबीआई/2021-22/79 एफएमआरडी.डीआईआरडी.03/14.01.003/2021-22 4 जून 2021 बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा प्रमाण-पत्र) निदेश, 2021 कृपया मुद्रा बाजार निदेशों के बारे में वर्ष 2019-20 हेतु 6 जून 20
आरबीआई/2021-22/79 एफएमआरडी.डीआईआरडी.03/14.01.003/2021-22 4 जून 2021 बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा प्रमाण-पत्र) निदेश, 2021 कृपया मुद्रा बाजार निदेशों के बारे में वर्ष 2019-20 हेतु 6 जून 20
अप्रैल 01, 2021
अपडेट हो गया है: 8 Jun, 2023
मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 (08 जून, 2023 को संशोधित किया गया)
आरबीआई/2021-22/78 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.001/2021-22 01 अप्रैल, 2021 (08 जून, 2023 को संशोधित किया गया) (25 जून, 2021 को संशोधित किया गया) प्रति, बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटि
आरबीआई/2021-22/78 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.001/2021-22 01 अप्रैल, 2021 (08 जून, 2023 को संशोधित किया गया) (25 जून, 2021 को संशोधित किया गया) प्रति, बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, मास्‍टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटि
अप्रैल 01, 2021
मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2021-22/77 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी) सं. जी-4/03.35.01/2021-22 01 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देन
आरबीआई/2021-22/77 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी) सं. जी-4/03.35.01/2021-22 01 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देन
अप्रैल 01, 2021
मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित “मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस)” पर मास्टर अनुदेश
RBI/2021-22/76 Master Direction DCM (CC) No.G-2/03.41.01/2021-22 April 01, 2021 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer All Banks Madam / Dear Sir, Master Direction on “Currency Distribution & Exchange Scheme (CDES)” for
RBI/2021-22/76 Master Direction DCM (CC) No.G-2/03.41.01/2021-22 April 01, 2021 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer All Banks Madam / Dear Sir, Master Direction on “Currency Distribution & Exchange Scheme (CDES)” for

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A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

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