मास्टर निदेशों - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेशों
आरबीआई/डीपीएसएस/2024-25/123 सीओ.डीपीएसएस.ओवीआरएसटी.सं.एस447/06-26-002/2024-25 30 जुलाई, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और संरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) मौजूदा और उभरती सूचना प्रणालियों और साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति आघात-सहनीय हैं, 08 अप्रैल, 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के हिस्से के रूप में जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि आरबीआई भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीओएस) के लिए साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निदेश जारी करेगा।
आरबीआई/डीपीएसएस/2024-25/123 सीओ.डीपीएसएस.ओवीआरएसटी.सं.एस447/06-26-002/2024-25 30 जुलाई, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और संरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) मौजूदा और उभरती सूचना प्रणालियों और साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति आघात-सहनीय हैं, 08 अप्रैल, 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के हिस्से के रूप में जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि आरबीआई भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीओएस) के लिए साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निदेश जारी करेगा।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: फ़रवरी 26, 2025