प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का सितंबर 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का सितंबर 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तरकाशी (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20(1) और धारा 26ए(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तरकाशी (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20(1) और धारा 26ए(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महोबा, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए(2) के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ तथा ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक /अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महोबा, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए(2) के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ तथा ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक /अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारत सरकार ने 30 अगस्त 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
भारत सरकार ने 30 अगस्त 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 548,800.05 6.46 2.00-7.60 I. मांग मुद्रा 12,698.71 6.56 5.10-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 396,098.90 6.46 6.41-6.58 III. बाज़ार रेपो 139,122.44 6.43 2.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 880.00 6.65 6.60-7.60
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 548,800.05 6.46 2.00-7.60 I. मांग मुद्रा 12,698.71 6.56 5.10-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 396,098.90 6.46 6.41-6.58 III. बाज़ार रेपो 139,122.44 6.43 2.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 880.00 6.65 6.60-7.60
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियामक संगठन(नों) के लिए रूपरेखा' (रूपरेखा) जारी की थी और फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ-एफटी) के रूप में मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 2. एसआरओ-एफटी के रूप में मान्यता हेतु तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस रूपरेखा के अंतर्गत संबद्ध आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक आवेदन की जांच की गई। 3. यह निर्णय लिया गया है कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (एफ़एसीई) को एसआरओ-एफ़टी के रूप में मान्यता दी जाए। शेष दो आवेदनों में से एक आवेदन को कतिपय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने के प्रावधान के साथ वापस कर दिया गया है। तीसरे आवेदन की जांच की जा रही है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियामक संगठन(नों) के लिए रूपरेखा' (रूपरेखा) जारी की थी और फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ-एफटी) के रूप में मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 2. एसआरओ-एफटी के रूप में मान्यता हेतु तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस रूपरेखा के अंतर्गत संबद्ध आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक आवेदन की जांच की गई। 3. यह निर्णय लिया गया है कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (एफ़एसीई) को एसआरओ-एफ़टी के रूप में मान्यता दी जाए। शेष दो आवेदनों में से एक आवेदन को कतिपय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने के प्रावधान के साथ वापस कर दिया गया है। तीसरे आवेदन की जांच की जा रही है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 अगस्त 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 अगस्त 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 75 85 104 (ii) राशि ₹20488.310 करोड़ ₹19913.500 करोड़ ₹27849.500 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.3729 96.7574 93.7215 (परिपक्वता प्रतिफल:6.6342%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.7210%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.7175%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 34 33 18 (ii) राशि ₹7956.375 करोड़ ₹5977.716 करोड़ ₹5984.626 करोड़ V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 15.23% 51.96% 95.35% (1 बोली) (2 बोलियां) (5 बोलियां) VI. भारित औसत मूल्य/ प्रतिफल 98.3757 96.7606 93.7267 (भाऔप्र: 6.6226%) (भाऔप्र: 6.7141%) (भाऔप्र: 6.7116%) VII. प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 7 5 3 (ii) राशि ₹7043.625 करोड़ ₹167.614 करोड़ ₹1126.964 करोड़ VIII. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 7 5 3 (ii) राशि ₹7043.625 करोड़ ₹167.614 करोड़ ₹1126.964 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - - (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/987
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 75 85 104 (ii) राशि ₹20488.310 करोड़ ₹19913.500 करोड़ ₹27849.500 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.3729 96.7574 93.7215 (परिपक्वता प्रतिफल:6.6342%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.7210%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.7175%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 34 33 18 (ii) राशि ₹7956.375 करोड़ ₹5977.716 करोड़ ₹5984.626 करोड़ V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 15.23% 51.96% 95.35% (1 बोली) (2 बोलियां) (5 बोलियां) VI. भारित औसत मूल्य/ प्रतिफल 98.3757 96.7606 93.7267 (भाऔप्र: 6.6226%) (भाऔप्र: 6.7141%) (भाऔप्र: 6.7116%) VII. प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 7 5 3 (ii) राशि ₹7043.625 करोड़ ₹167.614 करोड़ ₹1126.964 करोड़ VIII. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 7 5 3 (ii) राशि ₹7043.625 करोड़ ₹167.614 करोड़ ₹1126.964 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - - (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/987
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3729 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6342%) 96.7574 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7210%) 93.7215 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7175%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3729 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6342%) 96.7574 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7210%) 93.7215 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7175%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़
अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 9,875 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 9,875 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 9,875 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 9,875 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 22 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-18/12-22-740/2024-25 द्वारा 29 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 22 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-18/12-22-740/2024-25 द्वारा 29 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 546,680.37 6.40 1.00-6.70 I. मांग मुद्रा 9,327.56 6.51 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 398,924.85 6.40 6.25-6.49 III. बाज़ार रेपो 137,374.96 6.39 1.00-6.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,053.00 6.56 6.55-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 214.97 6.40 5.95-6.55 II. मीयादी मुद्रा@@ 462.00 - 6.70-7.30 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,735.00 6.52 6.40-6.55 IV. बाज़ार रेपो 244.94 6.63 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 225.00 7.25 7.25-7.25
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 546,680.37 6.40 1.00-6.70 I. मांग मुद्रा 9,327.56 6.51 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 398,924.85 6.40 6.25-6.49 III. बाज़ार रेपो 137,374.96 6.39 1.00-6.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,053.00 6.56 6.55-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 214.97 6.40 5.95-6.55 II. मीयादी मुद्रा@@ 462.00 - 6.70-7.30 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,735.00 6.52 6.40-6.55 IV. बाज़ार रेपो 244.94 6.63 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 225.00 7.25 7.25-7.25
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा दि मणिपुर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मणिपुर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा दि मणिपुर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मणिपुर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, कटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ और ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, कटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ और ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 28 अगस्त 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 28 अगस्त 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
27 अगस्त 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2036 आंध्र प्रदेश 2041 आंध्र प्रदेश 2046 असम 2039 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 1000 अवधि 12 17 22 15 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 78 42 24 51 (ii) राशि 4375 2680 3390 3335 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.24 7.27 7.23 7.26 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 14 23 4 17 (ii) राशि 907.707 984.999 999.997 983.729 प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत
27 अगस्त 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2036 आंध्र प्रदेश 2041 आंध्र प्रदेश 2046 असम 2039 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 1000 अवधि 12 17 22 15 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 78 42 24 51 (ii) राशि 4375 2680 3390 3335 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.24 7.27 7.23 7.26 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 14 23 4 17 (ii) राशि 907.707 984.999 999.997 983.729 प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.24 12 1000 1000 7.27 17 1000 1000 7.23 22 2. असम 1000 1000 7.26 15 3. बिहार 2000 2000 7.25 09 4. गोवा 150 150 7.23 10 5. हरियाणा 1000 1000 7.24 12
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.24 12 1000 1000 7.27 17 1000 1000 7.23 22 2. असम 1000 1000 7.26 15 3. बिहार 2000 2000 7.25 09 4. गोवा 150 150 7.23 10 5. हरियाणा 1000 1000 7.24 12
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,52,039.42 6.34 0.01-7.50 I. मांग मुद्रा 7,491.54 6.52 5.75-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,00,961.60 6.32 6.26-6.60 III. बाज़ार रेपो 1,42,408.28 6.37 0.01-6.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,178.00 6.60 6.55-7.50
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,52,039.42 6.34 0.01-7.50 I. मांग मुद्रा 7,491.54 6.52 5.75-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,00,961.60 6.32 6.26-6.60 III. बाज़ार रेपो 1,42,408.28 6.37 0.01-6.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,178.00 6.60 6.55-7.50
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा दि वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वलसाड जिला, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी’, ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ और ‘जमा खातों का रखरखाव-प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा दि वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वलसाड जिला, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी’, ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ और ‘जमा खातों का रखरखाव-प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 21, 2024