प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि लुनावाड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लुनावाड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’; ‘परिचालन का क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार काउंटर, एटीएम खोलना/उन्नयन करना और कार्यालयों का स्थानांतरण/विभाजन/बंद करना’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि लुनावाड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लुनावाड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’; ‘परिचालन का क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार काउंटर, एटीएम खोलना/उन्नयन करना और कार्यालयों का स्थानांतरण/विभाजन/बंद करना’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि खेड़ा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि खेड़ा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कपड़वंज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशि पर ब्याज दर’ और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कपड़वंज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशि पर ब्याज दर’ और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा आनंदेश्वरी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा आनंदेश्वरी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.02% जीएस 2031 18 जून 2031 10,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 25 नवंबर 2024 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार) 2 दिसंबर 2024 (सोमवार)
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.02% जीएस 2031 18 जून 2031 10,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 25 नवंबर 2024 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार) 2 दिसंबर 2024 (सोमवार)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा जीपीटी सन्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) की धारा 45आईसी के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह आरबीआई अधिनियम की धारा 58 बी(6) के साथ पठित धारा 58 जी (1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा जीपीटी सन्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) की धारा 45आईसी के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह आरबीआई अधिनियम की धारा 58 बी(6) के साथ पठित धारा 58 जी (1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 52,969 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,005 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.60 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 68.30
अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 52,969 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,005 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.60 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 68.30
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 25 नवंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 4 पूर्वाह्न 11:15 से पूर्वाह्न 11:45 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार)
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 25 नवंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 4 पूर्वाह्न 11:15 से पूर्वाह्न 11:45 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार)
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 616,016.96 6.70 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 9,109.84 6.73 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 455,748.90 6.71 6.26-6.75 III. बाज़ार रेपो 150,002.42 6.65 5.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,155.80 6.84 6.80-6.87 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 91.86 6.57 5.85-6.78 II. मीयादी मुद्रा@@ 646.50 - 6.50-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 5,580.00 6.73 6.70-6.75 IV. बाज़ार रेपो 1,296.66 6.60 6.25-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 616,016.96 6.70 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 9,109.84 6.73 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 455,748.90 6.71 6.26-6.75 III. बाज़ार रेपो 150,002.42 6.65 5.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,155.80 6.84 6.80-6.87 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 91.86 6.57 5.85-6.78 II. मीयादी मुद्रा@@ 646.50 - 6.50-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 5,580.00 6.73 6.70-6.75 IV. बाज़ार रेपो 1,296.66 6.60 6.25-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹32,000.00 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 10 प्रतिफल 1000 16 प्रतिफल
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹32,000.00 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 10 प्रतिफल 1000 16 प्रतिफल
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-45/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-45/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 27 नवंबर 2024 (बुधवार) 28 नवंबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 27 नवंबर 2024 (बुधवार) 28 नवंबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹61.40 लाख (इकसठ लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹61.40 लाख (इकसठ लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 17 नवंबर 8 नवंबर 15 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 11817 11817 11817 4.2 राज्य सरकारें 17338 37124 28634 -8490 11296 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 17 नवंबर 8 नवंबर 15 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 11817 11817 11817 4.2 राज्य सरकारें 17338 37124 28634 -8490 11296 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 के द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 16 अगस्त 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-43/12.22.133/2024-25 के द्वारा 24 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 के द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 16 अगस्त 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-43/12.22.133/2024-25 के द्वारा 24 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90वें वर्ष (RBI@90) के उपलक्ष्य में, 21-22 नवंबर 2024 को मुंबई में “ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों का उच्च-स्तरीय नीतिगत सम्मेलन” आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय था ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकिंग समुदाय के बीच “तालमेल बनाना”। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित किए जा रहे कतिपय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के भाग के रूप में यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियाँ’ तथा ‘एक महत्वपूर्ण मोड़ पर केंद्रीय बैंकिंग’ विषयों पर पिछले दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्रमशः अगस्त और अक्तूबर 2024 माह में बेंगलुरु और नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे।
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90वें वर्ष (RBI@90) के उपलक्ष्य में, 21-22 नवंबर 2024 को मुंबई में “ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों का उच्च-स्तरीय नीतिगत सम्मेलन” आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय था ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकिंग समुदाय के बीच “तालमेल बनाना”। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित किए जा रहे कतिपय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के भाग के रूप में यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियाँ’ तथा ‘एक महत्वपूर्ण मोड़ पर केंद्रीय बैंकिंग’ विषयों पर पिछले दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्रमशः अगस्त और अक्तूबर 2024 माह में बेंगलुरु और नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे।
नीलामी का परिणाम 6.79% जीएस 2034 नई जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 274 185 (ii) राशि ₹48506.000 करोड़ ₹34774.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 99.48 - (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8618%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.09%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 158 73 (ii) राशि ₹21994.023 करोड़ ₹9994.001 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 43.33% 28.57%
नीलामी का परिणाम 6.79% जीएस 2034 नई जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 274 185 (ii) राशि ₹48506.000 करोड़ ₹34774.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 99.48 - (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8618%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.09%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 158 73 (ii) राशि ₹21994.023 करोड़ ₹9994.001 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 43.33% 28.57%
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 30, 2025