प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मार्च 2024 माह के लिए स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/109
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मार्च 2024 माह के लिए स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/109
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट ड (I+II+III+IV) 5,75,437.076.424.00- .85 I. मांग मुद्रा 11,469.596.515.00-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,73,343.706.406.
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट ड (I+II+III+IV) 5,75,437.076.424.00- .85 I. मांग मुद्रा 11,469.596.515.00-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,73,343.706.406.
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S370/45-11-001/2024-2025 द्वारा सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 15 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹15,000 (पंद्रह हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S370/45-11-001/2024-2025 द्वारा सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 15 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹15,000 (पंद्रह हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-2025 द्वारा नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 15 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹10,000 (दस हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। f
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-2025 द्वारा नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 15 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹10,000 (दस हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। f
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना परभारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017(एसजीबी 2017-18, शृंखला III - जारी करने की तारीख 16 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 16 अप्रैल 2024 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना परभारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017(एसजीबी 2017-18, शृंखला III - जारी करने की तारीख 16 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 16 अप्रैल 2024 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹24,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹24,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2024 के आदेश द्वारा युनाइटेड मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर (बैंक) पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2024 के आदेश द्वारा युनाइटेड मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर (बैंक) पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मार्च 2024 के आदेश द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मऊनाथ भंजन (बैंक) पर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी निषेधात्मक आदेश/ निदेश के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 मार्च 2024 के आदेश द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मऊनाथ भंजन (बैंक) पर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी निषेधात्मक आदेश/ निदेश के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराजगंज (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराजगंज (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि पंचकुला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पंचकुला (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि पंचकुला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पंचकुला (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
क.स्रोत प्रतिभूति5.22% जीएस 20255.22% जीएस 257.59% जीएस 0265.63% जीएस 0265.74% जीएस 2026 ख.अधिसूचित राशि (राशि रोड़ ₹ में)
क.स्रोत प्रतिभूति5.22% जीएस 20255.22% जीएस 257.59% जीएस 0265.63% जीएस 0265.74% जीएस 2026 ख.अधिसूचित राशि (राशि रोड़ ₹ में)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च – 28 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च – 28 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 मार्च – 22 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 मार्च – 22 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च – 15 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च – 15 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 मार्च – 7 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 मार्च – 7 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी-1 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी-1 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,78,833.74 6.50 1.00-7.55 I. मांग मुद्रा 12,447.30 6.56 5.00-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,80,738.55 6.52 6.01-6.65 III. बाज़ार रेपो 1,84,818.89 6.47 1.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 829.00 6.87 6.75-7.55
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,78,833.74 6.50 1.00-7.55 I. मांग मुद्रा 12,447.30 6.56 5.00-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,80,738.55 6.52 6.01-6.65 III. बाज़ार रेपो 1,84,818.89 6.47 1.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 829.00 6.87 6.75-7.55
रिज़र्व बैंक को सर्वव्यापी बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक स्थापित करने के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदकों के नाम की घोषणा 15 अप्रैल, 30 अगस्त, 31 दिसंबर 2021, 04 जनवरी 2023 और 08 जनवरी 2024 के प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से की गई थी। इनमें से नौ आवेदनों पर लिए गए निर्णय की घोषणा 17 मई 2022 और 4 जुलाई 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से की गई थी।
लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए दो और आवेदनों की जांच, मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी हो गई है।
रिज़र्व बैंक को सर्वव्यापी बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक स्थापित करने के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदकों के नाम की घोषणा 15 अप्रैल, 30 अगस्त, 31 दिसंबर 2021, 04 जनवरी 2023 और 08 जनवरी 2024 के प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से की गई थी। इनमें से नौ आवेदनों पर लिए गए निर्णय की घोषणा 17 मई 2022 और 4 जुलाई 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से की गई थी।
लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए दो और आवेदनों की जांच, मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी हो गई है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 22, 2024