प्रेस प्रकाशनियां
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 1,843.95 5.18 4.80-6.00 I. मांग मुद्रा 92.40 5.00 4.90-5.00 II. ट्राइपार्टी रेपो 1,601.55 5.15 4.80-6.00 III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 150.00 5.65 5.65-5.65 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 24.00 5.33 5.10-5.60 II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 28,490.65 5.28 5.10-5.55 IV. बाज़ार रेपो 5,775.55 5.37 3.50-5.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 1,843.95 5.18 4.80-6.00 I. मांग मुद्रा 92.40 5.00 4.90-5.00 II. ट्राइपार्टी रेपो 1,601.55 5.15 4.80-6.00 III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 150.00 5.65 5.65-5.65 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 24.00 5.33 5.10-5.60 II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 28,490.65 5.28 5.10-5.55 IV. बाज़ार रेपो 5,775.55 5.37 3.50-5.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹28,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.01% जीएस 2030 21 जुलाई 2030 15,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 8 सितंबर 2025 12 सितंबर 2025 (शुक्रवार) 15 सितंबर 2025 (सोमवार)
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹28,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.01% जीएस 2030 21 जुलाई 2030 15,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 8 सितंबर 2025 12 सितंबर 2025 (शुक्रवार) 15 सितंबर 2025 (सोमवार)
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रैल 2020 की अधिसूचना एफ.सं. 4(4)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 (एसजीबी 2020-21 शृंखला VI - जारी करने की तारीख 8 सितंबर 2020) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख,
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रैल 2020 की अधिसूचना एफ.सं. 4(4)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 (एसजीबी 2020-21 शृंखला VI - जारी करने की तारीख 8 सितंबर 2020) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख,
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 10,000 10 सितंबर 2025 (बुधवार) 11 सितंबर 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 21,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 10,000 10 सितंबर 2025 (बुधवार) 11 सितंबर 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 21,000
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 30 अगस्त 22 अगस्त 29 अगस्त सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13381 27463 19623 -7840 6242 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 30 अगस्त 22 अगस्त 29 अगस्त सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13381 27463 19623 -7840 6242 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 18,662.25 5.37 4.75-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 645.00 - 5.35-5.70 III. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,902.80 5.36 5.00-6.15 IV. बाज़ार रेपो 1,84,726.51 5.32 4.00-5.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,940.55 5.48 5.38-6.35
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 18,662.25 5.37 4.75-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 645.00 - 5.35-5.70 III. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,902.80 5.36 5.00-6.15 IV. बाज़ार रेपो 1,84,726.51 5.32 4.00-5.75 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,940.55 5.48 5.38-6.35
एफ़एसडीसी उप-समिति की 32वीं बैठक
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति की बैठक आज भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की।
एफ़एसडीसी उप-समिति की 32वीं बैठक
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति की बैठक आज भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की।
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹15,300 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹15,300 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत 8 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले घोषित 5 सितंबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, 8 सितंबर 2025 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजारों और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार अब 5 सितंबर 2025 को कार्यरत रहेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत 8 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले घोषित 5 सितंबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, 8 सितंबर 2025 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजारों और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार अब 5 सितंबर 2025 को कार्यरत रहेंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 2 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व
(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दहानू रोड, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दहानू रोड, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
दि अमानाथ को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलोर - अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
दि अमानाथ को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलोर - अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12
(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 6.28% जीएस 2032 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि 11,000 14,000 II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 174 247 (ii) राशि 26,398.500 39,425.000 III. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 98.52 96.11 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5497%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.3844%)
(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 6.28% जीएस 2032 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि 11,000 14,000 II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 174 247 (ii) राशि 26,398.500 39,425.000 III. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 98.52 96.11 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5497%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.3844%)
6.28% जीएस 2032 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़ ₹14,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 98.52/6.5497% 96.11/7.3844% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹11,000 करोड़ ₹14,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
6.28% जीएस 2032 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़ ₹14,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 98.52/6.5497% 96.11/7.3844% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹11,000 करोड़ ₹14,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
दिनांक 22 अगस्त 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक
दिनांक 22 अगस्त 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक
अवधि 8-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,80,955 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 1,50,023 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 81.9
अवधि 8-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,80,955 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 1,50,023 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 81.9
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 01, 2025