प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अवधि 5-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 38,423 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 38,423 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.28 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं
अवधि 5-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 38,423 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 38,423 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.28 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 28 मार्च 2025, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्र. सं. अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 5 पूर्वाह्न 11:30 से मध्याह्न 12:00 2 अप्रैल 2025 (बुधवार)
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 28 मार्च 2025, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्र. सं. अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 5 पूर्वाह्न 11:30 से मध्याह्न 12:00 2 अप्रैल 2025 (बुधवार)
अवधि 5-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 85,380 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,001 कट ऑफ दर (%) 6.37 भारित औसत दर (%) 6.57 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 58.71
अवधि 5-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 85,380 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,001 कट ऑफ दर (%) 6.37 भारित औसत दर (%) 6.57 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 58.71
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,00,525.74 6.14 3.50-7.35 I. मांग मुद्रा 16,238.23 6.16 5.15-6.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,06,476.50 6.14 6.00-6.99 III. बाज़ार रेपो 1,76,079.11 6.14 3.50-6.35 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,731.90 6.29 6.20-7.35 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 1,640.37 6.31 5.50-7.40 II. मीयादी मुद्रा@@ 745.00 - 6.60-8.05 III. ट्राइपार्टी रेपो 22,477.00 7.26 5.75-7.60 IV. बाज़ार रेपो 776.63 7.04 7.00-7.10 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,00,525.74 6.14 3.50-7.35 I. मांग मुद्रा 16,238.23 6.16 5.15-6.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,06,476.50 6.14 6.00-6.99 III. बाज़ार रेपो 1,76,079.11 6.14 3.50-6.35 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,731.90 6.29 6.20-7.35 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 1,640.37 6.31 5.50-7.40 II. मीयादी मुद्रा@@ 745.00 - 6.60-8.05 III. ट्राइपार्टी रेपो 22,477.00 7.26 5.75-7.60 IV. बाज़ार रेपो 776.63 7.04 7.00-7.10 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्ग, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ और ‘शहरी सहकारी बैंक के लाभ में से सार्वजनिक/धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/अंशदान’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्ग, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ और ‘शहरी सहकारी बैंक के लाभ में से सार्वजनिक/धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/अंशदान’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि तुमकूर वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि तुमकूर वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा मिखेल कैपिटलाइज़ प्राइवेट लिमिटेड, केरल (कंपनी) पर ‘मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के साथ पठित मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा मिखेल कैपिटलाइज़ प्राइवेट लिमिटेड, केरल (कंपनी) पर ‘मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के साथ पठित मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि शोलिंगहुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, वेल्लोर, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’, तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि शोलिंगहुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, वेल्लोर, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’, तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझिकोड, केरल (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझिकोड, केरल (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा बागलकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागलकोट, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा बागलकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागलकोट, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹1,50,000 करोड़ होगी। जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब भारतीय रिज़र्व बैंक नए बाजार ऋणों को जारी कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय, सीमा को संशोधित करने की छूट अपने पास रखता है।
भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹1,50,000 करोड़ होगी। जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब भारतीय रिज़र्व बैंक नए बाजार ऋणों को जारी कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय, सीमा को संशोधित करने की छूट अपने पास रखता है।
(जून 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए) भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, जून 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है: खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025) (₹ करोड़)
(जून 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए) भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, जून 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है: खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025) (₹ करोड़)
संस्थागत और खुदरा निवेशकों को उनके निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है। निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है:
संस्थागत और खुदरा निवेशकों को उनके निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है। निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि जालना पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘स्वर्ण ऋण – एकबारगी चुकौती – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.75 लाख (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि जालना पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘स्वर्ण ऋण – एकबारगी चुकौती – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.75 लाख (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
कारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परालाखेमुंडी, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
कारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परालाखेमुंडी, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
मार्च 2025 माह के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।
मार्च 2025 माह के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
फरवरी 2025 माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर
फरवरी 2025 माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 09, 2025