मास्टर निदेशों - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेशों
RBI/DoR/2024-25/125 DoR.FIN.REC.No. 55/20.16.056/2024-25 January 06, 2025 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payment Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) Directions, 2025
RBI/DoR/2024-25/125 DoR.FIN.REC.No. 55/20.16.056/2024-25 January 06, 2025 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payment Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) Directions, 2025
आरबीआई/विवि/2024-25/122 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 31/20.16.003/2024-25 30 जुलाई 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकोको छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी
आरबीआई/विवि/2024-25/122 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 31/20.16.003/2024-25 30 जुलाई 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकोको छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी
भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/119 प.वि.कें.का.एफ़एमजी.एसईसी.सं.6/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया संलग्न अनुलग्नक के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (यूसीबी / एसटीसीबी / सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024’ देखें। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - 'वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' (डीसीबीआर.कें.का.बीपीडी.एमसी.सं.1 / 12.05.001/2015-16) को अधिक्रमित करेंगे।
भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/119 प.वि.कें.का.एफ़एमजी.एसईसी.सं.6/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया संलग्न अनुलग्नक के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (यूसीबी / एसटीसीबी / सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024’ देखें। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - 'वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' (डीसीबीआर.कें.का.बीपीडी.एमसी.सं.1 / 12.05.001/2015-16) को अधिक्रमित करेंगे।
आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जनवरी 07, 2025