अधिसूचनाएं - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
RBI/2025-26/74 DoR.MCS.REC.47/01.01.028/2025-26 August 14, 2025 All Banks All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) All All-India Financial Institutions All Credit Information Companies All Payment System Providers/ System Participants All Authorised Persons in Foreign Exchange Compliance with Hon’ble Supreme Court Order dated April 30, 2025 in the matter of Pragya Prasun and Ors. vs Union of India (W.P.(C) 289 of 2024) and Amar Jain vs Union of India & Ors. (W.P.(C) 49 of 2025)
RBI/2025-26/74 DoR.MCS.REC.47/01.01.028/2025-26 August 14, 2025 All Banks All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) All All-India Financial Institutions All Credit Information Companies All Payment System Providers/ System Participants All Authorised Persons in Foreign Exchange Compliance with Hon’ble Supreme Court Order dated April 30, 2025 in the matter of Pragya Prasun and Ors. vs Union of India (W.P.(C) 289 of 2024) and Amar Jain vs Union of India & Ors. (W.P.(C) 49 of 2025)
आरबीआई/2025-26/69 विवि.आरईटी.आरईसी.41/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “अहमदनगर मर्चेंट्स कॉ-ओप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना
आरबीआई/2025-26/69 विवि.आरईटी.आरईसी.41/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “अहमदनगर मर्चेंट्स कॉ-ओप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना
आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी.42/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लि., छत्रपति संभाजीनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक
आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी.42/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लि., छत्रपति संभाजीनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक
भारिबैं/2025-26/64 विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2025-26 2 जुलाई 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार) निदेश, 2025
भारिबैं/2025-26/64 विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2025-26 2 जुलाई 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार) निदेश, 2025
RBI/2025-26/62 DoR.SOG (DEA Fund) No.37/30.01.002/2025-26 June 25, 2025 Madam / Dear Sir The Depositor Education and Awareness (DEA) Fund Scheme, 2014 – Revised Operational Guidelines
RBI/2025-26/62 DoR.SOG (DEA Fund) No.37/30.01.002/2025-26 June 25, 2025 Madam / Dear Sir The Depositor Education and Awareness (DEA) Fund Scheme, 2014 – Revised Operational Guidelines
आरबीआई/विवि/2025-26/59 विवि.एसटीआर.आरईसी.34/21.04.048/2025-26 जून 19, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025
आरबीआई/विवि/2025-26/59 विवि.एसटीआर.आरईसी.34/21.04.048/2025-26 जून 19, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025
RBI/2025-26/52 DOR.SOG(LEG).REC/ 32/ 09.08.024/2025-26 June 12, 2025 All Commercial Banks (including RRBs) and all Co-operative Banks Madam/ Dear Sir Inoperative Accounts/ Unclaimed Deposits in Banks - Revised Instructions (Amendment) 2025 As per instructions, issued vide circular DOR.SOG(LEG).REC/64/ 09.08.024/2023-24 dated January 1, 2024 (hereinafter called the extant instructions), the credit balance in any deposit account maintained with banks, which have not been operated upon for ten years or more, or any amount remaining unclaimed for ten years or more, as mentioned in paragraph 3(iii) of the “Depositor Education and Awareness” (DEA) Fund Scheme, 2014, are required to be transferred by banks to DEA Fund maintained by the Reserve Bank of India. There is a need to enable Business Correspondents to facilitate updation of KYC.
RBI/2025-26/52 DOR.SOG(LEG).REC/ 32/ 09.08.024/2025-26 June 12, 2025 All Commercial Banks (including RRBs) and all Co-operative Banks Madam/ Dear Sir Inoperative Accounts/ Unclaimed Deposits in Banks - Revised Instructions (Amendment) 2025 As per instructions, issued vide circular DOR.SOG(LEG).REC/64/ 09.08.024/2023-24 dated January 1, 2024 (hereinafter called the extant instructions), the credit balance in any deposit account maintained with banks, which have not been operated upon for ten years or more, or any amount remaining unclaimed for ten years or more, as mentioned in paragraph 3(iii) of the “Depositor Education and Awareness” (DEA) Fund Scheme, 2014, are required to be transferred by banks to DEA Fund maintained by the Reserve Bank of India. There is a need to enable Business Correspondents to facilitate updation of KYC.
आरबीआई/2025-26/48 विवि.सीआरई.आरईसी.27/21.01.003/2025-26 9 जून 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 के अनुबंध के पैरा 3.1 को देखें, जिसके अनुसार, "प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण देने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी गई जमाराशियां" को एलईएफ के तहत ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।
आरबीआई/2025-26/48 विवि.सीआरई.आरईसी.27/21.01.003/2025-26 9 जून 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 के अनुबंध के पैरा 3.1 को देखें, जिसके अनुसार, "प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण देने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी गई जमाराशियां" को एलईएफ के तहत ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।
आरबीआई/2025-26/46 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 दिसंबर 2024 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 और संबंधित अधिसूचना देखें। 2. जैसा कि दिनांक 06 जून 2025 को गवर्नर के वक्तव्य में घोषित किया गया है, सभी बैं
आरबीआई/2025-26/46 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 दिसंबर 2024 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 और संबंधित अधिसूचना देखें। 2. जैसा कि दिनांक 06 जून 2025 को गवर्नर के वक्तव्य में घोषित किया गया है, सभी बैं
आरबीआई/2025-26/44 विवि.एफआईएन.आरईसी. 25/03.10.038/2025-26 जून 06, 2025 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – माइक्रोफाइनेंस संस्थान महोदय/ महोदया, अर्हकारी आस्ति मानदंड की समीक्षा कृपया मार्च 14, 2022 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 8.1 का संदर्भ लें, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए अर्हकारी आस्ति मानदंड (क्वालिफाईंग एसेट क्राइटेरिया) निर्धारित करता है. समीक्षा करने पर, अर्हकारी आस्ति मानदंड को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और मास्टर निदेश के संशोधित पैराग्राफ 8.1 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।
आरबीआई/2025-26/44 विवि.एफआईएन.आरईसी. 25/03.10.038/2025-26 जून 06, 2025 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – माइक्रोफाइनेंस संस्थान महोदय/ महोदया, अर्हकारी आस्ति मानदंड की समीक्षा कृपया मार्च 14, 2022 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 8.1 का संदर्भ लें, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए अर्हकारी आस्ति मानदंड (क्वालिफाईंग एसेट क्राइटेरिया) निर्धारित करता है. समीक्षा करने पर, अर्हकारी आस्ति मानदंड को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और मास्टर निदेश के संशोधित पैराग्राफ 8.1 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।